गृहस्थल भूमि क्रय सहायता योजना कैलकुलेटर | NRDP Hub

गृहस्थल भूमि क्रय सहायता योजना कैलकुलेटर (Homestead Land Grant / Purchase Assistance Calculator)

विभिन्न राज्य सरकारों के राजस्व एवं ग्रामीण/शहरी विकास विभागों द्वारा भूमिहीन और बेघर परिवारों को अपना खुद का पक्का मकान बनाने हेतु जमीन खरीदने के लिए **गृहस्थल भूमि क्रय सहायता योजना (जैसे बिहार की 'मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना' व अन्य राज्यों की भूमि क्रय अनुदान योजना)** संचालित की जाती है। इसके तहत पूर्णतः भूमिहीन पात्र परिवारों को निजी आवासीय भूमि/प्लॉट खरीदने हेतु सीधे बैंक खाते में **₹60,000 से ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) तक की नकद वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है। जमीन खरीदने के बाद लाभार्थी PMAY-G या राज्य आवास योजना से **₹1.20 लाख से ₹2.50 लाख का पक्का घर निर्माण अनुदान** पाने के लिए भी स्वतः पात्र हो जाते हैं। यह कैलकुलेटर आपकी पात्रता और मिलने वाली कुल नकद सहायता का सटीक हिसाब प्रस्तुत करता है।

🎯 इस भूमि क्रय सहायता कैलकुलेटर की मुख्य विशेषताएं:

  • भूमि क्रय नकद अनुदान की गणना: निजी आवासीय जमीन/प्लॉट खरीदने हेतु ₹60,000 से ₹1,00,000 तक मिलने वाली डायरेक्ट बैंक (DBT) सहायता का लाइव गणित।
  • PMAY आवास निर्माण अनुदान अभिसरण: ज़मीन खरीदने के बाद उसी प्लॉट पर पक्का घर बनाने के लिए मिलने वाले अतिरिक्त मकान अनुदान (₹1.20L से ₹2.50L) का आकलन।
  • अंचल अधिकारी (CO) / तहसीलदार सत्यापन गाइड: राजस्व अंचल कार्यालय में भूमिहीनता शपथ पत्र और क्रय प्रस्ताव प्रस्तुत करने का चरणबद्ध रोडमैप।
👁️ 0 नागरिकों ने भूमि क्रय सहायता जाँची
📢 राज्य राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अपडेट (वर्ष 2026): भूमिहीन परिवारों को जमीन खरीदने हेतु मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना और राज्य भूमि क्रय अनुदान के अंतर्गत सीधे बैंक खातों में डीबीटी (DBT) से राशि भेजी जा रही है।
⏳ भूमि क्रय सहायता आवेदन व अंचल सत्यापन विंडो
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अंचल अधिकारी (CO) एवं राजस्व निरीक्षकों द्वारा भूमि क्रय प्रस्तावों के ऑनलाइन सत्यापन का समय।
📋 भूमि क्रय सहायता पात्रता जानने हेतु विवरण भरें
🚀 गृहस्थल भूमि क्रय सहायता से पक्का घर पाने का 5-स्टेप रोडमैप
📌 1. अंचल अधिकारी (CO) / तहसीलदार को भूमि क्रय आवेदन देना

अपने प्रखंड/तहसील कार्यालय में अंचल अधिकारी को भूमिहीनता शपथ पत्र और वास स्थल क्रय योजना का आवेदन सौंपें।

📌 2. राजस्व कर्मचारी / अमीन द्वारा भूमिहीनता का भौतिक सत्यापन

लेखपाल या अमीन मौके पर आकर सत्यापन करेगा कि आपके परिवार के पास सचमुच कोई अपनी जमीन या घर नहीं है।

📌 3. ₹60,000 से ₹1,00,000 की नकद राशि सीधे बैंक खाते में आना (DBT)

सत्यापन पास होते ही जमीन खरीदने के लिए राज्य कोषागार से डीबीटी द्वारा नकद सहायता सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी।

📌 4. निजी आवासीय प्लॉट/जमीन की रजिस्ट्री (Sale Deed) कराना

प्राप्त नकद सहायता और अपनी छोटी सी बचत मिलाकर सुरक्षित एवं विवाद-मुक्त 3 से 5 डेसिमल ज़मीन की रजिस्ट्री अपने नाम कराएं।

📌 5. ज़मीन का म्यूटेशन कराकर PMAY से ₹1.20L - ₹2.50L पक्का मकान अनुदान पाना

खरीदी गई ज़मीन का दाखिल-खारिज (Mutation) कराकर PMAY पोर्टल पर खसरा नंबर लिंक करें और पक्का घर बनाने हेतु ₹1.20L से ₹2.50L पाएं।

📋 गृहस्थल भूमि क्रय सहायता योजना के 3 मुख्य चरण
⚖️ 1. भूमिहीनता सत्यापन
💰 2. ज़मीन क्रय नकद राशि
🏠 3. PMAY पक्का मकान निर्माण
1
पूर्ण भूमिहीनता की शर्त

आवेदक परिवार (पति-पत्नी व बच्चे) के नाम पर देश में कहीं भी आवासीय जमीन नहीं होनी चाहिए।

2
अंचल अमीन की रिपोर्ट

राजस्व कर्मचारी द्वारा गाँव में पूछताछ कर रिपोर्ट तैयार की जाती है कि परिवार सचमुच बेघर व भूमिहीन है।

3
अंचल अधिकारी (CO) की संस्तुति

अंचल अधिकारी रिपोर्ट को अनुमोदित कर जिला कल्याण/भूमि सुधार विभाग को भेजते हैं।

1
₹60,000 से ₹1,00,000 का अनुदान

निजी जमीन खरीदने के लिए राज्य सरकार द्वारा तय मानक के अनुसार डीबीटी से नकद पैसा भेजा जाता है।

2
विवाद-मुक्त ज़मीन का चयन

लाभार्थी को अपनी पसंद की सुरक्षित और गैर-विवादित 3 से 5 डेसिमल ज़मीन विक्रेता से तय करनी होती है।

3
बैनामा / केवाला (Sale Deed)

पैसा मिलने पर उप-रजिस्ट्रार कार्यालय में जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम कराई जाती है।

1
ज़मीन का दाखिल-खारिज (Mutation)

खरीदी गई ज़मीन का म्यूटेशन कराकर ऑनलाइन खतौनी में अपना नाम चढ़ाया जाता है।

2
PMAY आवास पोर्टल पर खसरा लिंक

नया खसरा नंबर PMAY-G या राज्य आवास पोर्टल पर फीड किया जाता है।

3
₹1.20L - ₹2.50L पक्का मकान अनुदान

ज़मीन मालिक बनने के बाद पक्का मकान बनाने की पहली किस्त बैंक खाते में आ जाती है।

✅ भूमि क्रय सहायता मिलने की अनिवार्य शर्तें और ❌ अपात्र होने के कारण

✅ भूमि क्रय सहायता तुरंत पास होने के नियम:
  • परिवार देश में पूर्णतः भूमिहीन और बेघर हो (कोई अपनी ज़मीन दर्ज न हो)।
  • परिवार का नाम बीपीएल (BPL), अंत्योदय, महादलित या SC/ST सूची में हो।
  • आवेदक का बैंक खाता आधार डीबीटी (NPCI Mapped) से सक्रिय हो।
❌ आवेदन निरस्त होने के 3 बड़े कारण:
  • Pre-existing Land: परिवार के किसी सदस्य के नाम पहले से ज़मीन होना।
  • Tax Payer Family: परिवार में कोई सदस्य आयकर दाता होना।
  • DBT Inactive: बैंक खाते में आधार डीबीटी लिंक न होना।

❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) - गृहस्थल भूमि क्रय सहायता योजना विशेष

01. गृहस्थल भूमि क्रय सहायता योजना (Land Purchase Assistance) क्या है? +
यह राज्य सरकारों की वह कल्याणकारी योजना है जिसके तहत पूर्णतः भूमिहीन और बेघर गरीब परिवारों (जैसे बिहार की 'मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना') को निजी ज़मीन/प्लॉट खरीदने के लिए सरकार की ओर से **₹60,000 से ₹1,00,000 की नकद सहायता** दी जाती है।
02. ज़मीन खरीदने के बाद क्या पक्का मकान बनाने के लिए भी अलग से पैसा मिलता है? +
हाँ! जैसे ही आप भूमि क्रय सहायता से अपनी ज़मीन खरीद लेते हैं और उसका दाखिल-खारिज (Mutation) करा लेते हैं, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-G/U) या राज्य आवास योजना के तहत पक्का घर बनाने के लिए **₹1.20 लाख से ₹2.50 लाख का अतिरिक्त अनुदान** मिल जाता है।
03. भूमि क्रय सहायता पाने के लिए सबसे मुख्य पात्रता क्या है? +
सबसे मुख्य पात्रता यह है कि आवेदक और उसके परिवार (पति, पत्नी व बच्चे) के नाम पर पूरे देश में कहीं भी **1 इंच भी आवासीय या कृषि भूमि दर्ज नहीं होनी चाहिए (पूर्णतः भूमिहीन बेघर)**।
04. ज़मीन खरीदने के लिए मिलने वाला पैसा कैसे और किस माध्यम से मिलता है? +
अंचल अधिकारी (CO) द्वारा सत्यापन होने के बाद राज्य कोषागार से ज़मीन क्रय सहायता की राशि **Direct Benefit Transfer (DBT)** द्वारा सीधे आपके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाती है।
05. भूमि क्रय सहायता योजना के लिए आवेदन कहाँ जमा करना होता है? +
आपको अपना आवेदन पत्र, आधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड और 'भूमिहीनता का शपथ पत्र' लेकर अपने स्थानीय **अंचल अधिकारी (CO Office / अंचल कार्यालय) या तहसीलदार** के पास जमा करना होता है।
06. क्या इस योजना के तहत कोई भी ज़मीन खरीदी जा सकती है? +
नहीं, आपको ऐसी निजी आवासीय ज़मीन (Plot) चुननी होती है जो विवाद-मुक्त हो, जिसका रास्ता (Approach Road) स्पष्ट हो और जिसे विक्रेता आपके नाम कानूनी रूप से रजिस्टर्ड (Sale Deed) कर सके।
07. क्या ज़मीन की रजिस्ट्री (Sale Deed) पति और पत्नी दोनों के नाम से होती है? +
हाँ, सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नियमों के तहत खरीदी गई आवासीय ज़मीन की रजिस्ट्री **पति और पत्नी के संयुक्त नाम (Joint Ownership)** से कराई जाती है।
08. ऑनलाइन अपने भूमि क्रय आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें? +
आप अपने राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल (जैसे बिहार भूमि या MP SAARA पोर्टल) पर जाकर अपनी आवेदन संख्या दर्ज करके ज़मीन क्रय अनुदान और म्यूटेशन की स्थिति देख सकते हैं।
09. क्या भूमि क्रय सहायता योजना में आवेदन करने के लिए कोई फीस लगती है? +
बिल्कुल नहीं! भूमिहीन गरीबों के लिए यह सरकारी योजना **100% मुफ़्त** है। किसी भी अंचल कर्मचारी, अमीन या दलाल को एक रुपया भी रिश्वत न दें।
10. यदि अंचल अधिकारी या कर्मचारी पैसा पास करने में रिश्वत मांगे तो कहाँ शिकायत करें? +
तुरंत अपने जिले के जिलाधिकारी (DM) या भूमि सुधार उप-समाहर्ता (DCLR) को लिखित शिकायत दें, अथवा केंद्र सरकार के राष्ट्रीय शिकायत पोर्टल **pgportal.gov.in (CPGRAMS)** पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।

📢 भूमि क्रय सहायता अटकाव, अंचल भ्रष्टाचार या म्यूटेशन विवाद की विधिक शिकायत हेतु संपर्क नोड्स

• राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड हेल्पलाइन: 1800-11-6446 (टोल फ्री)
• केन्द्रीय व राज्य लोक शिकायत निवारण पटल (CPGRAMS Desk): pgportal.gov.in (यहाँ सीधे ऑनलाइन केस दर्ज करें)
• विधिक निर्देश विनिर्देश: भूमिहीन गरीब परिवार को ज़मीन क्रय सहायता मिलना उसका कानूनी अधिकार है। किसी भी अनधिकृत बिचौलिए को नकद राशि न दें।
नोट: यह कैलकुलेटर केवल आपकी दर्ज प्रविष्टियों और संबंधित राज्य सरकारों एवं राजस्व विभागों के आधिकारिक दिशानिर्देशों के आधार पर अनुमानित भूमि क्रय सहायता पात्रता और कानूनी सलाह प्रदान करता है। नकद अनुदान राशि स्वीकृत करने, भौतिक सत्यापन करने और म्यूटेशन करने का अंतिम विधिक निर्णय आपके संबंधित अंचल अधिकारी (CO), तहसीलदार और जिलाधिकारी (Collector) के सर्वर रिकॉर्ड्स पर निर्भर करता है।
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