राष्ट्रीय व राज्य आवास योजना तुलना टूल | NRDP Hub

राष्ट्रीय व राज्य आवास योजना तुलना टूल (National & State Housing Scheme Comparison Tool)

भारत में बेघर और जरूरतमंद परिवारों के लिए केंद्र सरकार की **प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY Gramin 2.0 / PMAY Urban 2.0)** के साथ-साथ विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपनी विशेष आवास व भू-अधिकार योजनाएं (जैसे **बिहार वास भूमि/वास स्थल क्रय**, **मध्य प्रदेश भू-अधिकार योजना**, **ओडिशा जागा मिशन**, **महाराष्ट्र घरकुल/SRA**, **झारखंड अबुआ आवास**) चलाई जाती हैं। यह तुलनात्मक टूल आपकी भौगोलिक स्थिति और श्रेणी के अनुसार केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय आवास योजनाओं के अनुदान (₹1.20L से ₹2.50L+), पात्रता नियमों, आवेदन माध्यमों और लाभ अंतरों का सीधा तुलनात्मक विश्लेषण (Comparison Matrix) प्रस्तुत करता है।

🎯 इस राष्ट्रीय व राज्य आवास तुलना टूल की मुख्य विशेषताएं:

  • केंद्रीय PMAY बनाम राज्य आवास योजना तुलना: अनुदान राशि, किस्तों की संख्या, और चयन प्रक्रिया की सटीक तुलना।
  • भूमि आवंटन + मकान निर्माण संयुक्त लाभ: केवल मकान अनुदान (PMAY) तथा जमीन क्रय/पट्टा सहायता देने वाली राज्य योजनाओं का हिसाब।
  • दोनों योजनाओं के एक साथ लाभ की विधिक स्थिति: किस स्थिति में राज्य टॉप-अप सहायता PMAY के साथ जोड़ी जा सकती है, उसकी स्पष्ट जानकारी।
👁️ 0 नागरिकों ने आवास योजनाओं की तुलना की
📢 केन्द्रीय व राज्य आवास नीति अपडेट (वर्ष 2026): PMAY 2.0 और राज्य स्तरीय विशेष अभियानों के तहत पात्र परिवारों को केंद्रीय अनुदान के साथ राज्य स्तरीय भूमि पट्टा व अतिरिक्त टॉप-अप सहायता दी जा रही है।
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📌 अधिकतम लाभ पाने का 4-स्टेप रोडमैप (Detailed Guide)
📌 स्टेप 1: अंचल/तहसील कार्यालय में 'राज्य भू-अधिकार पट्टा' या 'भू-क्रय सहायता' हेतु आवेदन जमा करना

यदि आपके पास मकान बनाने के लिए अपनी कोई जमीन उपलब्ध नहीं है, तो सबसे पहले अपने क्षेत्र के अंचल अधिकारी (CO) / तहसीलदार या नगर निगम डूडा (DUDA) सेल में जाकर राज्य सरकार की भू-अधिकार योजना (जैसे बिहार वास भूमि/वास स्थल क्रय योजना, म.प्र. भू-अधिकार योजना, या ओडिशा जागा मिशन) के तहत आवेदन फॉर्म और 'भूमिहीनता का शपथ पत्र (Affidavit)' जमा करें।

📌 स्टेप 2: राजस्व कर्मचारी/अमीन द्वारा भौतिक सत्यापन और 'पट्टा पर्चा / जमीन रजिस्ट्री' प्राप्त करना

आवेदन जमा होने के बाद हल्का कर्मचारी या राजस्व अमीन द्वारा मौके पर जाकर सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन सही पाए जाने पर आपको 3 से 5 डेसिमल का 'मुफ़्त वासभूमि पट्टा पर्चा (Land Title Deed)' निर्गत किया जाएगा अथवा निजी जमीन खरीदने हेतु नकद राशि (₹60,000 - ₹1,00,000) आपके सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खाते (DBT) में हस्तांतरित होगी, जिससे आप अपनी पसंद के प्लॉट की रजिस्ट्री कराएंगे।

📌 स्टेप 3: प्राप्त भूमि का म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) कराकर खसरा नंबर PMAY पोर्टल पर मैप कराना

राज्य योजना से पट्टा पर्चा या खरीदी गई जमीन की रजिस्ट्री मिलते ही उसका तुरंत अंचल कार्यालय से म्यूटेशन (Mutation / दाखिर-खारिज) कराएं। म्यूटेशन की प्रति और नया खसरा/खाता नंबर अपने क्षेत्र के पंचायत सेक्रेटरी / आवास मित्र या डूडा कॉर्डिनेटर को सौंपें, जो उसे केंद्रीय AwaasSoft (PMAY-G) या PMAY-MIS (PMAY-U) पोर्टल पर ऑनलाइन मैप करेंगे।

📌 स्टेप 4: PMAY नकद मकान निर्माण अनुदान (₹1.20L से ₹2.50L) की किस्तें प्राप्त कर निर्माण पूर्ण करना

जमीन मैपिंग के बाद केंद्रीय PMAY योजना के तहत पक्का घर बनाने की स्वीकृति (Sanction Letter) जारी होगी। इसके बाद जिओ-टैगिंग के आधार पर 3 किस्तों में सीधे आपके बैंक खाते में ₹1,20,000 (ग्रामीण) या ₹2,50,000 (शहरी BLC) की नकद राशि जमा होगी। इस प्रकार आप राज्य सरकार से **मुफ़्त ज़मीन** और केंद्र सरकार से **मुफ़्त पक्का मकान**—दोनों का 100% संयुक्त दोहरा लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

✅ पट्टा आवंटन की अनिवार्य शर्तें और ❌ निरस्त होने के कारण

✅ पट्टा आवंटन की अनिवार्य शर्तें:
  • पूर्ण भूमिहीनता: आवेदक परिवार के पास भारत में कहीं भी अपनी जमीन या पक्का मकान दर्ज न हो।
  • स्थायी निवास साक्ष्य: संबंधित राज्य व ग्राम पंचायत/वार्ड का वैध मूल निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध हो।
  • महिला सह-स्वामित्व: पट्टा अनिवार्य रूप से परिवार की महिला सदस्य के मुख्य या संयुक्त नाम पर निर्गत हो।
  • बैंक आधार डीबीटी एक्टिव: नकद भूमि क्रय सहायता/अनुदान हेतु बैंक खाता NPCI से सीडेड हो।
❌ पट्टा आवंटन निरस्त होने के मुख्य कारण:
  • Pre-existing Property: परिवार के किसी सदस्य के नाम पहले से पक्की जमीन या मकान दर्ज होना।
  • False Self-Declaration: भूमिहीनता का गलत या झूठा शपथ पत्र जमा करना।
  • Income Limit Exceeded: परिवार की कुल वार्षिक आय EWS / BPL सीमा से अधिक होना।
  • Land Transfer Violation: आवंटित पट्टे की जमीन को 10 वर्ष की लॉक-इन अवधि में बेचना या किराए पर देना।

❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) - राष्ट्रीय व राज्य आवास योजना तुलना विशेष

01. केंद्रीय PMAY और राज्य की आवास योजनाओं में मुख्य अंतर क्या है? +
केंद्रीय PMAY मुख्य रूप से मकान निर्माण हेतु नकद अनुदान (₹1.20L-₹2.50L) या होम लोन सब्सिडी प्रदान करती है, जबकि राज्य योजनाएं (जैसे बिहार वास भूमि, एमपी भू-अधिकार) भूमिहीन गरीबों को मुफ़्त ज़मीन पट्टा या ज़मीन खरीदने का पैसा देती हैं।
02. क्या एक ही परिवार PMAY और राज्य भू-अधिकार योजना दोनों का लाभ ले सकता है? +
हाँ! यदि आपके पास ज़मीन नहीं है, तो आप पहले राज्य योजना से मुफ़्त ज़मीन का पट्टा ले सकते हैं और फिर उसी ज़मीन का खसरा नंबर देकर PMAY से पक्का मकान बनाने का नकद अनुदान ले सकते हैं।
03. बिहार की 'मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना' PMAY से कैसे अलग है? +
बिहार वास स्थल क्रय योजना भूमिहीन गरीबों को केवल आवासीय ज़मीन खरीदने हेतु ₹60,000 से ₹1,00,000 की नकद राशि देती है, जबकि PMAY उस ज़मीन पर पक्का मकान बनाने का पैसा देता है।
04. झारखंड की 'अबुआ आवास योजना' PMAY से कितनी अलग है? +
झारखंड की अबुआ आवास योजना राज्य निधि से 3-कमरे का पक्का मकान बनाने हेतु ₹2,00,000 की सहायता देती है, जो PMAY Gramin के ₹1.20 लाख के अनुदान से अधिक है।
05. ओडिशा का 'जागा मिशन' (JAGA Mission) क्या है? +
जागा मिशन ओडिशा सरकार की योजना है जो शहरी स्लम निवासियों को उसी स्थान पर 30-45 sqm का लीजहोल्ड भू-अधिकार पट्टा देती है, जिसे PMAY ISSR/BLC से जोड़कर पक्का घर बनाया जाता है।
06. क्या राज्य आवास योजनाओं में भी महिला का नाम होना अनिवार्य है? +
हाँ, लगभग सभी केंद्रीय व राज्यीय भू-आवास योजनाओं में भूमि पट्टा और आवास आवंटन अनिवार्य रूप से परिवार की महिला सदस्य (पत्नी या माता) के मुख्य या संयुक्त नाम पर होता है।
07. PMAY Gramin में मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में कितना अनुदान मिलता है? +
PMAY Gramin में मैदानी क्षेत्रों हेतु ₹1,20,000 तथा पहाड़ी/दुर्गम/IAP जिलों हेतु ₹1,30,000 का नकद मकान अनुदान मिलता है (नरेगा मजदूरी व शौचालय अलग से)।
08. क्या दोनों योजनाओं में बैंक खाते में आधार डीबीटी (NPCI Active) होना अनिवार्य है? +
हाँ, सभी नकद सरकारी किस्तों का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) द्वारा होता है, जिसके लिए बैंक खाते में आधार सीडिंग अनिवार्य है।
09. क्या किसी योजना में आवेदन करने हेतु सरकारी अधिकारियों को कोई फीस देनी होती है? +
बिल्कुल नहीं! केंद्रीय PMAY और सभी राज्य आवास योजनाओं के फॉर्म और पट्टा आवेदन जमा करना **100% मुफ़्त** है।
10. यदि किसी योजना में नाम छूट जाए तो शिकायत कहाँ करें? +
अपने जिले के जिलाधिकारी (DM) / अंचल अधिकारी (CO) को आवेदन दें या CPGRAMS पोर्टल **pgportal.gov.in** पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
नोट: यह टूल आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA), ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) और संबंधित राज्य सरकारों के आधिकारिक सार्वजनिक दिशा-निर्देशों के आधार पर तुलनात्मक विश्लेषण प्रदान करता है।
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