मेडिकल क्लेम सेटलमेंट स्टेटस ट्रैकर | NRDP Hub

मेडिकल क्लेम सेटलमेंट स्टेटस ट्रैकर (Medical Claim Settlement Status Tracker)

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (**AB-PMJAY**), राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं व निजी मेडिक्लेम (Private Health Insurance) के तहत अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद क्लेम सेटलमेंट (Claim Settlement) की प्रक्रिया शुरू होती है। अस्पतालों को मिलने वाले नकद भुगतान तथा मरीजों द्वारा सबमिट किए गए री-इम्बर्समेंट (Reimbursement) दावों का लाइव स्टेटस जानना आवश्यक है। यह ट्रैकर टूल आपके **क्लेम सेटलमेंट स्टेटस (Settled, Under Process, Query Raised, or Rejected), सेटलमेंट राशि व समय (SLA Timer), और डिडक्शन/अस्वीकृति पर सुधारात्मक गाइडलाइन व 3 विधिक शिकायत समाधान माध्यम** तुरंत प्रदान करता है।

🎯 इस मेडिकल क्लेम सेटलमेंट ट्रैकर की मुख्य विशेषताएं:

  • लाइव क्लेम सेटलमेंट ट्रैकिंग: NHA TMS सर्वर, बीमा कंपनी (TPA) व बैंक डीबीटी स्तर पर क्लेम पेमेंट का लाइव स्टेटस।
  • क्लेम डिडक्शन व री-इम्बर्समेंट विश्लेषण: बिल में की गई कटौती, अनधिकृत डिडक्शन या रिजेक्शन कारणों का सही निवारण।
  • 3 सेटलमेंट ट्रैकिंग तरीके (Master Tabs System): NHA क्लेम पोर्टल, बीमा कंपनी TPA पोर्टल व अस्पताल फाइनेंस हेल्पडेस्क।
👁️ 0 नागरिकों ने क्लेम सेटलमेंट ट्रैक किया
📢 केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं NHA अपडेट (वर्ष 2026): आयुष्मान भारत के तहत अस्पताल डिस्चार्ज के 15 कार्यदिवसों के भीतर क्लेम सेटलमेंट और सीधे बैंक ट्रांसफर अनिवार्य किया गया है।
⏳ NHA TMS सर्वर क्लेम सेटलमेंट एवं पेमेंट चक्र
--दिन
--घंटे
--मिनट
--सेकंड
NHA Claim Processing & SHA Bank Payment Settlement सर्वर चक्र।
📋 मेडिकल क्लेम सेटलमेंट स्टेटस जाँचने हेतु 9-बिंदु ब्यौरा भरें
📋 मेडिकल क्लेम सेटलमेंट स्टेटस ट्रैक करने के 3 डिजिटल तरीके
💻 1. NHA / TPA ऑनलाइन पोर्टल
🏥 2. अस्पताल क्लेम डेस्क
📞 3. 14555 टोल-फ्री हेल्पलाइन
1
आधिकारिक क्लेम पोर्टल पर लॉगिन

वेब ब्राउज़र में **beneficiary.nha.gov.in** या अपनी मेडिक्लेम कंपनी (TPA Portal) खोलें और मोबाइल OTP से लॉगिन करें।

2
क्लेम रेफरेंस / आधार नंबर दर्ज करना

अपना राज्य, जिला, योजना (PMJAY) और आधार नंबर या 'Claim Reference Number' दर्ज करके सर्च करें।

3
लाइव पेमेंट स्टेटस व डिडक्शन विवरण

स्क्रीन पर क्लेम की स्थिति **Settled (हरा)**, **Under Process (पीला)** अथवा **Queried / Rejected** दिखाई देगी।

1
अस्पताल क्लेम/आयुष्मान मित्र से मिलना

जिस अस्पताल में इलाज हुआ है, उसके इंश्योरेंस क्लेम काउंटर या 'आयुष्मान मित्र (PMAM)' से संपर्क करें।

2
TMS सर्वर से क्लेम ट्रेल प्राप्त करना

आयुष्मान मित्र अपने अस्पताल ऑपरेटर लॉगिन से NHA TMS सर्वर का क्लेम डिस्चार्ज ट्रेल निकालकर देगा।

3
क्वैक्य/डॉक्यूमेंट पूर्ति व सेटलमेंट

यदि बीमा कंपनी ने कोई क्वेरी लगाई है, तो अस्पताल द्वारा अतिरिक्त बिल/जांचें अपलोड कराकर सेटलमेंट पूर्ण कराएं।

1
टोल-फ्री नंबर 14555 पर कॉल करना

अपने मोबाइल से 24x7 उपलब्ध राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन **14555** या **1800-111-565** पर कॉल करें।

2
मरीज का आधार या क्लेम आईडी बताना

कॉल ऑपरेटर को मरीज का आधार नंबर, आयुष्मान कार्ड नंबर या अस्पताल डिस्चार्ज स्लिप क्लेम आईडी दें।

3
लाइव सेटलमेंट एवं डीबीटी स्टेटस

ऑपरेटर लाइव NHA सर्वर से देखकर बताएगा कि बैंक खाते में क्लेम का भुगतान कब तक क्रेडिट होगा।

📌 मेडिकल क्लेम सेटलमेंट सफलतापूर्वक प्राप्त करने का 4-स्टेप मास्टर रोडमैप (Detailed Guide)
📌 स्टेप 1: डिस्चार्ज समरी, मेडिकल बिल व जांच रिपोर्ट का सही संकलन

अस्पताल से डिस्चार्ज होते समय डॉक्टर द्वारा हस्ताक्षरित 'Discharge Summary', अंतिम डिस्चार्ज बिल, दवाइयों की ओरिजिनल रसीदें और लैब जांच रिपोर्ट ध्यानपूर्वक प्राप्त करें।

📌 स्टेप 2: अस्पताल/बीमा पोर्टल पर क्लेम डिस्चार्ज फ़ाइल ऑनलाइन सबमिट कराना

कैशलेस क्लेम मामलों में अस्पताल का आयुष्मान मित्र NHA TMS पोर्टल पर फ़ाइल सबमिट करेगा। री-इम्बर्समेंट मामलों में मरीज खुद बीमा कंपनी पोर्टल पर डिस्चार्ज के 15 दिनों में बिल अपलोड करेगा।

📌 स्टेप 3: बीमा कंपनी / SHA द्वारा क्लेम ऑडिट एवं क्वेरी (Query) निस्तारण

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) या बीमा कंपनी की ऑडिट टीम बिलों का सत्यापन करेगी। यदि कोई अतिरिक्त रिपोर्ट मांगी जाती है (Query Raised), तो 7 दिनों के भीतर मांगे गए दस्तावेज़ अपलोड करें।

📌 स्टेप 4: बैंक खाते में क्लेम सेटलमेंट (DBT Credit) प्राप्त करना व शून्य बिल पर्ची पाना

ऑडिट पास होते ही क्लेम **Settled** हो जाएगा। आयुष्मान योजना में अस्पताल को तथा री-इम्बर्समेंट में सीधे मरीज के आधार-सीडेड बैंक खाते (DBT Active) में 15 दिनों के भीतर राशि प्रेषित कर दी जाएगी।

⚖️ क्लेम सेटलमेंट अकारण रोकने या खारिज करने पर कार्रवाई के 3 विधिक कानूनी तरीके (Legal Remedies)
⚖️ विधिक तरीका 1: NHA CGRMS पोर्टल (cgrms.pmjay.gov.in) पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना

यदि अस्पताल डिस्चार्ज के 15 दिनों बाद भी क्लेम सेटल न हो या बीमा कंपनी बिना वजह क्लेम रिजेक्ट करे, तो **cgrms.pmjay.gov.in** पर जाएं। 'Claim Settlement Delay' श्रेणी में शिकायत दर्ज करें। 15 कार्यदिवसों में समाधान बाध्यकारी है।

⚖️ विधिक तरीका 2: मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO / District Nodal Officer) को लिखित शिकायत

जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) आयुष्मान योजना के जिला नोडल अधिकारी होते हैं। क्लेम अटकने या अस्पताल द्वारा नकद पैसे ऐंठने पर सीएमओ कार्यालय में डिस्चार्ज बिलों की कॉपी संलग्न कर लिखित शिकायत सौंपें।

⚖️ विधिक तरीका 3: बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman) / CPGRAMS पर लीगल एस्केलेशन

यदि निजी मेडिक्लेम या राज्य बीमा क्लेम अकारण रिजेक्ट हो, तो IRDAI बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman) अथवा केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (**pgportal.gov.in**) पर स्वास्थ्य मंत्रालय को टैग करते हुए लीगल शिकायत प्रेषित करें।

✅ क्लेम सेटलमेंट की अनिवार्य शर्तें और ❌ रिजेक्ट होने के मुख्य कारण

✅ त्वरित क्लेम सेटलमेंट की शर्तें:
  • Approved Pre-Auth: भर्ती के समय अस्पताल द्वारा स्वीकृत प्री-ऑथराइजेशन होना।
  • Complete Discharge Summary: डॉक्टर द्वारा हस्ताक्षरित स्पष्ट डिस्चार्ज समरी व बिल।
  • Aadhaar DBT Bank Account: मरीज का बैंक खाता आधार से 100% लिंक्ड व डीबीटी एक्टिव हो।
  • Timely Submission: डिस्चार्ज के 15 दिनों के भीतर क्लेम फ़ाइल सबमिट होना।
❌ क्लेम पेंडिंग / रिजेक्ट होने के मुख्य कारण:
  • Unanswered Query: बीमा कंपनी द्वारा मांगी गई अतिरिक्त जांच रिपोर्ट सबमिट न करना।
  • Non-DBT Bank Account: बैंक खाते में आधार डीबीटी सीडिंग पेंडिंग होना।
  • Non-Empaneled Hospital: गैर-सूचीबद्ध निजी अस्पताल में बिना अनुमति इलाज कराना।
  • Discrepancy in Medical Bills: डिस्चार्ज बिल और डॉक्टर की केस हिस्ट्री में अंतर होना।

❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) - मेडिकल क्लेम सेटलमेंट विशेष

01. मेडिकल क्लेम सेटलमेंट (Claim Settlement) में कितना समय लगता है? +
आयुष्मान भारत के तहत अस्पताल डिस्चार्ज के **15 कार्यदिवसों के भीतर** NHA/SHA द्वारा क्लेम सेटलमेंट कर दिया जाता है। निजी मेडिक्लेम में यह समय 15 से 30 दिन का होता है।
02. यदि क्लेम सेटलमेंट स्टेटस 'Under Process' दिखा रहा है तो इसका क्या मतलब है? +
'Under Process' का अर्थ है कि अस्पताल द्वारा सबमिट किए गए डिस्चार्ज बिलों और मेडिकल रिपोर्ट का सत्यापन बीमा कंपनी या SHA की डॉक्टर्स टीम द्वारा किया जा रहा है।
03. क्लेम में 'Query Raised' होने पर क्या करना चाहिए? +
यदि क्लेम में क्वेरी लगाई गई है, तो इसका मतलब है कि बीमा कंपनी ने कोई अतिरिक्त जांच रिपोर्ट या बिल माँगा है। जिस अस्पताल में इलाज हुआ है, वहाँ जाकर डॉक्टर से अतिरिक्त रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड कराएं।
04. क्या आयुष्मान भारत का क्लेम पैसा सीधे मरीज के बैंक खाते में आता है? +
कैशलेस अस्पतालों में क्लेम का भुगतान सीधे अस्पताल के बैंक खाते में किया जाता है (मरीज को ₹0 देना होता है)। यदि मरीज ने किसी आपातकालीन सरकारी नियम में खुद भुगतान किया है, तो री-इम्बर्समेंट राशि मरीज के आधार डीबीटी बैंक खाते में आती है।
05. 70+ बुजुर्गों के 'आयुष्मान वय वंदना कार्ड' के क्लेम सेटलमेंट के क्या नियम हैं? +
70+ बुजुर्गों के क्लेम का सेटलमेंट उनकी पृथक ₹5 लाख की वय वंदना सीमा से होता है और प्राथमिकता के आधार पर 10-15 दिनों में पूरा किया जाता है।
06. यदि बीमा कंपनी ने क्लेम से कुछ पैसा काट लिया (Deductions) तो क्या करें? +
यदि क्लेम में अनधिकृत कटौती की गई है, तो सेटलमेंट लेटर के साथ बीमा कंपनी के 'Grievance Redressal Officer' को अपील करें या CGRMS/IRDAI लोकपाल पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।
07. क्या बैंक खाते में आधार डीबीटी (NPCI Active) होना री-इम्बर्समेंट क्लेम हेतु अनिवार्य है? +
हाँ! सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का री-इम्बर्समेंट भुगतान केवल Direct Benefit Transfer (DBT) द्वारा भेजा जाता है, जिसके लिए बैंक खाते में आधार सीडिंग अनिवार्य है।
08. यदि क्लेम 'Rejected' हो जाए तो क्या दोबारा अपील कर सकते हैं? +
हाँ! क्लेम रिजेक्ट होने के 30 दिनों के भीतर आप सही मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टर के लेटरहेड के साथ 'Claim Re-consideration Request' सबमिट कर सकते हैं।
09. क्लेम सेटलमेंट ऑनलाइन ट्रैक करने के लिए कौन-सा पोर्टल आधिकारिक है? +
आयुष्मान भारत क्लेम ट्रैकिंग हेतु **beneficiary.nha.gov.in** तथा निजी मेडिक्लेम हेतु आपकी बीमा कंपनी का TPA पोर्टल आधिकारिक है।
10. मेडिकल क्लेम सेटलमेंट सहायता एवं शिकायत हेतु टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या हैं? +
आप राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर **14555** या **1800-111-565** पर 24 घंटे कॉल करके अपने क्लेम सेटलमेंट का स्टेटस पूछ सकते हैं।
नोट: यह टूल राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA), राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों (SHA) एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के आधिकारिक सार्वजनिक दिशा-निर्देशों के आधार पर कस्टमाइज्ड क्लेम सेटलमेंट स्टेटस मार्गदर्शिका प्रदान करता है।
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