जन औषधि केंद्र आवेदन स्टेटस ट्रैकर | Jan Aushadhi Kendra Application Tracker | NRDP Hub

जन औषधि केंद्र आवेदन स्टेटस ट्रैकर (Jan Aushadhi Kendra Application Tracker)

यह उन्नत डिजिटल ट्रैकर भारत सरकार के **रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (फार्मास्युटिकल्स विभाग)** तथा **फार्मास्युटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया (PMBI)** के आधिकारिक संचालन नियमों के समन्वय से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) के तहत नया जन औषधि केंद्र खोलने के लिए व्यक्तिगत फार्मासिस्टों, महिला उद्यमियों, सहकारी समितियों (PACS), और गैर-सरकारी संगठनों (NGO) को **₹5,00,000 (पाँच लाख रुपये) तक का वित्तीय प्रोत्साहन (Incentive)** और विशेष श्रेणियों को ₹2,00,000 की अतिरिक्त बुनियादी ढांचा सहायता दी जाती है। लेकिन अक्सर सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र (In-Principle Approval - IPA), 120 वर्ग फुट दुकान का 36 माह का लीज़ एग्रीमेंट, ड्रग लाइसेंस (DL) नाम मिसमैच, या ₹5,000 की प्रोसेसिंग फीस छूट के दस्तावेज़ पूरे न होने से आवेदन प्रक्रिया महीनों अटकी रहती है। यह टूल आपके आवेदन क्रेडेंशियल्स की जांच करके लाइव स्थिति व त्वरित समाधान रिपोर्ट देता है।

🎯 यह जन औषधि केंद्र ट्रैकर टूल क्या है, उपयोग कैसे करें व मुख्य लाभ?

  • यह टूल क्या है? यह आपकी आवेदक श्रेणी (फार्मासिस्ट/महिला/PACS/SC/ST), दुकान स्वामित्व, ड्रग लाइसेंस प्रगति और PMBI पोर्टल फाइलिंग का विश्लेषण कर आवेदन की वास्तविक स्थिति व सरकारी इंसेंटिव बताने वाला स्वचालित सिम्युलेटर है।
  • इसे कैसे उपयोग करें? नीचे दिए गए फॉर्म ब्लॉक में आवेदक का नाम लिखें, अपना राज्य, जिला, आवेदक श्रेणी, दुकान की स्थिति, और ड्रग लाइसेंस/IPA की वर्तमान स्टेज चुनकर सबमिट बटन दबाएं।
  • इससे क्या फायदा है? यह PMBI कार्यालय या नोडल अधिकारियों के चक्कर काटे बिना स्पष्ट करता है कि आपकी फाइल किस टेबल पर अटकी है, एग्रीमेंट कैसे साइन होगा, और ₹20,000 मासिक प्रोत्साहन कैसे अनलॉक किया जाए।
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📢 लाइव अपडेट (वर्ष 2026): PMBI द्वारा सभी जिलों में जन औषधि केंद्र आवंटन हेतु ऑनलाइन पोर्टल सक्रिय है। मासिक खरीद पर 20% तक का सामान्य इंसेंटिव (अधिकतम ₹20,000 प्रति माह) और पूर्वोत्तर/विशेष क्षेत्रों में अतिरिक्त सहायता प्रभावी है। अपनी लाइव स्टेटस रिपोर्ट नीचे देखें।
⏳ PMBI सैद्धांतिक मंजूरी (IPA) एवं एग्रीमेंट निष्पादन चक्र समय
--दिन
--घंटे
--मिनट
--सेकंड
ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद PMBI द्वारा प्राथमिक दस्तावेज सत्यापन व 'In-Principle Approval' पत्र जारी करने का मानक प्रशासनिक समय **15 से 20 कार्य दिवस** निर्धारित है।
📋 जन औषधि केंद्र आवेदन क्रेडेंशियल दर्ज करें

📌 सुरक्षा निर्देश: यह टूल पूर्णतः क्लाइंट-साइड है। सुरक्षा मानकों के अनुसार आपका कोई भी व्यक्तिगत संवेदनशील दस्तावेज, आधार नंबर या पोर्टल पासवर्ड यहाँ दर्ज या संग्रहीत नहीं किया जाता।

🎯 जन औषधि आवेदन ऑडिट परिणाम (PMBJP Kendra Processing Summary):

PMBI राष्ट्रीय औषधि नोड क्रेडेंशियल रिपोर्ट

संभावित सरकारी इंसेंटिव (Incentive)
जाँच जारी...
(मासिक खरीद पर 20% तक)
विशेष इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रांट
जाँच जारी...
(फर्नीचर/कंप्यूटर सहायता)
आवेदन स्वीकृति संभावना %
जाँच जारी...
(दस्तावेज शुचिता स्कोर)
📊 PMBJP विधिक प्रशासनिक ऑडिट मैट्रिक्स (Verification Matrix)
अनिवार्य आवेदन क्रेडेंशियल विधिक अनुपालन स्थिति (Your Status) नोडल प्राधिकारी नियम विनिर्देश
1. दुकान क्षेत्रफल व लीज़ विलेख (Space & Lease) ✅ पूर्ण रूप से मान्य न्यूनतम 120 वर्ग फुट (36 माह का वैध पंजीकृत अनुबंध)
2. पंजीकृत फार्मासिस्ट नियुक्ति (Pharmacist Council) ✅ पूर्ण रूप से मान्य राज्य फार्मेसी काउंसिल में वैध नवीनीकृत पंजीकरण
3. ड्रग लाइसेंस व PMBI अनुबंध (DL & Agreement) ✅ पूर्ण रूप से सक्रिय 'Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Kendra' नाम अनिवार्य
🔍 विधिक स्टेटस डिकोडिंग एवं तात्कालिक सुधारात्मक समाधान:

🌐 त्वरित Action डायरेक्ट आधिकारिक पोर्टल लिंक्स
🚀 जन औषधि केंद्र आवेदन से लेकर स्टोर खोलने तक के 4 विधिक चरण
📌 1. आधिकारिक PMBI पोर्टल पर 120 वर्ग फुट दुकान व फार्मासिस्ट के साथ ऑनलाइन आवेदन करें

माध्यम: 🌐 आधिकारिक वेबसाइट janaushadhi.gov.in (ऑनलाइन आवेदन)
न्यूनतम 120 वर्ग फुट की दुकान के स्वामित्व या 36 माह के लीज़ एग्रीमेंट, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन और ₹5,000 प्रोसेसिंग फीस (विशेष श्रेणी हेतु छूट) के साथ ऑनलाइन आवेदन लॉक करें।

📌 2. PMBI से सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र (In-Principle Approval - IPA) प्राप्त करें

माध्यम: 📄 PMBI नोडल ई-मेल व पोर्टल डैशबोर्ड
दस्तावेज़ सही पाए जाने पर PMBI द्वारा 'In-Principle Approval' (IPA) जारी किया जाता है। इसी पत्र के आधार पर आपको राज्य औषधि नियंत्रण विभाग (Drug Department) में जन औषधि नाम से ड्रग लाइसेंस हेतु आवेदन करना होता है।

📌 3. राज्य ड्रग विभाग से 'Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Kendra' नाम से ड्रग लाइसेंस लें

माध्यम: 🏢 राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकरण (State Drug Licensing Authority)
ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा दुकान का भौतिक निरीक्षण किया जाता है। लाइसेंस विशेष रूप से जन औषधि केंद्र के नाम से 20B/21B फॉर्म पर जारी होना अनिवार्य है।

📌 4. 36 माह का एग्रीमेंट साइन करें, सॉफ्टवेयर लगाएं और प्रथम दवाओं का ऑर्डर दें

माध्यम: 📜 ₹100 के ई-स्टाम्प पर PMBI एग्रीमेंट, 4 चेक व PoS सॉफ्टवेयर
लाइसेंस प्राप्त होने पर PMBI के साथ 36 माह का कानूनी अनुबंध करें, 3 गारंटी चेक व 1 कैंसल्ड चेक जमा करें, बिलिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराएं और सेंट्रल वेयरहाउस से दवाएं मंगवाएं।

📋 PMBJP आवेदन व संचालन के 3 मुख्य विधिक चैनल
🌐 PMBI पोर्टल ऑनलाइन
📱 स्टेट ड्रग लाइसेंस पोर्टल
🏢 PMBI एग्रीमेंट व डिस्पैच
1
janaushadhi.gov.in पर 'Apply for Kendra' चुनें

माध्यम: 🌐 आधिकारिक PMBJP पोर्टल
वेबसाइट पर 'Register Now' विकल्प चुनकर मोबाइल नंबर व ईमेल से लॉगिन क्रेडेंशियल बनाएं।

2
दुकान का लेआउट व आधार-पैन अपलोड करें

माध्यम: 🌐 आधिकारिक PMBJP पोर्टल
दुकान का 120 वर्ग फुट का लेआउट प्लान, बिजली बिल/रजिस्ट्री और फार्मासिस्ट का स्टेट काउंसिल रजिस्ट्रेशन अपलोड करें।

3
वर्चुअल अकाउंट में ₹5,000 फीस जमा करें

माध्यम: 🌐 आधिकारिक PMBJP पोर्टल
सामान्य श्रेणी हेतु निर्धारित ₹5,000 की नॉन-रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस गेटवे द्वारा जमा करें (विशेष श्रेणी हेतु छूट का प्रमाण पत्र लगाएं)।

1
IPA पत्र के साथ ड्रग लाइसेंस ऑनलाइन भरें

माध्यम: 📱 राज्य ऑनलाइन औषधि लाइसेंस पोर्टल
PMBI से मिले सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र (IPA) को मुख्य आधार बनाकर राज्य के ड्रग पोर्टल पर फॉर्म 19/20B/21B में आवेदन करें।

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ड्रग इंस्पेक्टर दुकान निरीक्षण (Inspection)

माध्यम: 📱 जिला औषधि नियंत्रण कार्यालय
दुकान में रेफ्रिजरेटर (फ्रीज), रैक, डिस्प्ले बोर्ड और फार्मासिस्ट की उपस्थिति का भौतिक सत्यापन कराएं।

3
जन औषधि नाम का ड्रग लाइसेंस प्राप्त करें

माध्यम: 📱 राज्य ऑनलाइन औषधि लाइसेंस पोर्टल
लाइसेंस फर्म का नाम 'Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Kendra' होना सुनिश्चित करें।

1
PMBI को ड्रग लाइसेंस की मूल कॉपी भेजें

माध्यम: 🏢 PMBI मुख्यालय, नई दिल्ली / स्टेट कोऑर्डिनेटर
लाइसेंस की प्रमाणित प्रति PMBI पोर्टल पर अपलोड करें और ईमेल द्वारा स्टेट कोऑर्डिनेटर को सूचित करें।

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36 माह का विधिक अनुबंध (Agreement) निष्पादित करें

माध्यम: 🏢 ₹100 का ई-स्टाम्प पेपर विलेख
PMBI द्वारा जारी प्रारूप के अनुसार अनुबंध पर हस्ताक्षर करें और 3 राष्ट्रीयकृत बैंक के पोस्ट-डेटेड चेक व 1 कैंसल्ड चेक जमा करें।

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बिलिंग सॉफ्टवेयर आईडी व प्रथम दवाओं का ऑर्डर

माध्यम: 🏢 PMBI सेंट्रल वेयरहाउस
सॉफ्टवेयर लॉगिन आईडी मिलने के बाद दवाओं का प्रथम स्टॉक मंगाएं और स्टोर का उद्घाटन कर 20% मार्जिन पर बिक्री शुरू करें।

✅ कौन जन औषधि केंद्र खोलने का पात्र है और कौन नहीं ❌
(Eligibility & Mandatory Norms)

✅ कौन जन औषधि केंद्र खोलने हेतु विधिक पात्र है
  • B.Pharm / D.Pharm डिग्री धारक बेरोजगार युवा अथवा योग्य फार्मासिस्ट अनुबंध रखने वाले उद्यमी
  • न्यूनतम 120 वर्ग फुट की व्यावसायिक दुकान रखने वाले (स्वामित्व या न्यूनतम 36 माह की रजिस्टर्ड लीज़)
  • प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS), सहकारी समितियां, और सरकारी नामांकित संस्थाएं
  • पंजीकृत धर्मार्थ ट्रस्ट, एनजीओ और निजी अस्पताल (सरकारी अस्पताल परिसर हेतु विशेष प्राथमिकता)
❌ आवेदन कब अस्वीकृत (Rejected) होता है
  • प्रस्तावित दुकान का क्षेत्रफल 120 वर्ग फुट से कम होने या 36 माह का पंजीकृत किरायानामा न होने पर
  • बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट के आवेदन करने या फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन रिन्यू न होने पर
  • प्रस्तावित दुकान के 1 किलोमीटर दायरे में पहले से अत्यधिक जन औषधि केंद्र सक्रिय होने पर (Distance Policy)
  • ड्रग लाइसेंस पर केंद्र का आधिकारिक नाम 'Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Kendra' न लिखवाने पर

❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) - जन औषधि केंद्र आवेदन विशेष

01. जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार द्वारा कुल कितना वित्तीय प्रोत्साहन (Incentive) दिया जाता है? +
PMBI द्वारा प्रत्येक जन औषधि केंद्र संचालक को दवाओं की मासिक खरीद पर **20% का सामान्य इंसेंटिव** (अधिकतम ₹20,000 प्रति माह) कुल ₹5,00,000 की सीमा तक दिया जाता है। इसके अतिरिक्त महिला, SC, ST, दिव्यांग और आकांक्षी जिलों के संचालकों को फर्नीचर हेतु ₹1.5 लाख और कंप्यूटर/प्रिंटर हेतु ₹50,000 (कुल ₹2 लाख) की वन-टाइम अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाती है।
02. क्या बिना फार्मासिस्ट डिग्री (B.Pharm/D.Pharm) के कोई सामान्य व्यक्ति जन औषधि केंद्र खोल सकता है? +
हाँ, कोई भी सामान्य व्यक्ति या संस्था जन औषधि केंद्र खोल सकती है। लेकिन आवेदन के समय और दुकान संचालन हेतु किसी राज्य फार्मेसी काउंसिल में पंजीकृत **योग्य फार्मासिस्ट (B.Pharm या D.Pharm)** को पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में अनुबंधित करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
03. दुकान के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल (Space) और लीज़ एग्रीमेंट की क्या विधिक शर्तें हैं? +
PMBI के नियमों के अनुसार दुकान का कारपेट एरिया **न्यूनतम 120 वर्ग फुट** होना चाहिए। यदि दुकान किराए की है, तो मकान मालिक के साथ **न्यूनतम 36 महीने (3 वर्ष)** का विधिवत पंजीकृत लीज़ एग्रीमेंट (Registered Rent Agreement) होना अनिवार्य है। 11 महीने का सादा नोटरी एग्रीमेंट मान्य नहीं होता है।
04. सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र (In-Principle Approval - IPA) क्या होता है और इसकी वैधता कितनी होती है? +
IPA वह प्राथमिक स्वीकृति पत्र है जो PMBI द्वारा आपके ऑनलाइन दस्तावेजों की जांच के बाद जारी किया जाता है। इस पत्र का उपयोग राज्य ड्रग विभाग में जन औषधि केंद्र के नाम से ड्रग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए किया जाता है। IPA जारी होने की तारीख से सामान्यतः **60 से 90 दिनों के भीतर** ड्रग लाइसेंस लेकर PMBI को सौंपना होता है।
05. जन औषधि केंद्र खोलने के लिए कुल कितना शुरुआती निवेश (Investment) करना पड़ता है? +
जन औषधि केंद्र शुरू करने के लिए लगभग **₹2.5 लाख से ₹3.5 लाख का कुल निवेश** आवश्यक होता है। इसमें ₹5,000 नॉन-रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस, लगभग ₹1 लाख दुकान के इंटीरियर, फर्नीचर व रेफ्रिजरेटर पर, ₹35,000 कंप्यूटर व प्रिंटर पर, और लगभग ₹1.5 लाख से ₹2 लाख दवाओं के पहले स्टॉक की खरीद हेतु शामिल हैं।
06. क्या जन औषधि केंद्र पर जेनेरिक दवाओं के अलावा सामान्य कॉस्मेटिक्स या अन्य दवाएं बेच सकते हैं? +
जन औषधि केंद्र पर केवल PMBI द्वारा आपूर्ति की गई जेनेरिक दवाएं, सर्जिकल सामान और न्यूट्रास्युटिकल्स ही बेचे जा सकते हैं। किसी भी अन्य प्राइवेट कंपनी की दवा बेचना प्रतिबंधित है। हालांकि, PMBI की पूर्व लिखित अनुमति से सामान्य सर्जिकल आइटम या कॉस्मेटिक उत्पाद सीमित रूप से रखे जा सकते हैं।
07. दो जन औषधि केंद्रों के बीच दूरी (Distance Norms) का क्या नियम है? +
PMBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में एक ही बाजार या वार्ड में नए केंद्र का आवेदन करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि मौजूदा सक्रिय केंद्र के ठीक बगल में दुकान न हो। हालांकि, सरकारी अस्पतालों के परिसर, मेडिकल कॉलेजों, और अत्यधिक फुटफॉल वाले क्षेत्रों में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर दूरी नियमों में छूट दी जा सकती है।
08. ड्रग लाइसेंस मिलने के बाद PMBI के साथ अनुबंध (Agreement) और चेक की क्या प्रक्रिया है? +
ड्रग लाइसेंस मिलते ही आवेदक को ₹100 के नॉन-ज्यूडिशियल ई-स्टाम्प पेपर पर PMBI के साथ 36 माह का संचालन अनुबंध करना होता है। साथ ही किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के 3 ब्लैंक पोस्ट-डेटेड चेक (सुरक्षा हेतु) और 1 कैंसल्ड चेक PMBI को जमा करना अनिवार्य होता है।
09. एक्सपायर हो चुकी दवाओं (Expired Medicines) का नुकसान कौन उठाता है? +
PMBI की नीति के तहत जन औषधि केंद्र संचालक को एक्सपायरी का बड़ा जोखिम नहीं उठाना पड़ता। कुल वार्षिक खरीद मूल्य का **2% तक की एक्सपायर या टूटी-फूटी दवाएं (Breakage)** PMBI द्वारा वापस ले ली जाती हैं और उसका क्रेडिट नोट संचालक को जारी कर दिया जाता है।
10. यदि आवेदन कई हफ्तों से पेंडिंग है या कोई अधिकारी रिश्वत मांग रहा है, तो कहाँ शिकायत करें? +
जन औषधि केंद्र आवंटन पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन है। यदि आपका आवेदन बेवजह अटका है, तो आप अपने राज्य के PMBI स्टेट कोऑर्डिनेटर से संपर्क करें या राष्ट्रीय हेल्पलाइन **1800-180-8080** पर कॉल करें। भ्रष्टाचार या घूसखोरी की शिकायत सीधे **pgportal.gov.in** पर रसायन व उर्वरक मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी को भेजें।

📢 जन औषधि केंद्र आवेदन अड़चन या नोडल लापरवाही की शिकायत हेतु संपर्क

• PMBI राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-180-8080 / 011-49431800
• आधिकारिक आवेदन व पंजीकरण पोर्टल: janaushadhi.gov.in / pmbi.co.in
• केंद्रीय लोक शिकायत निवारण पोर्टल: pgportal.gov.in (यहाँ अपनी शिकायत सीधे फार्मास्युटिकल्स विभाग को भेजें)
नोट: यह प्लेटफार्म (NRDP) एक स्वतंत्र नागरिक समावेशन सूचना पोर्टल है। यह टूल केवल सामान्य मार्गदर्शक पात्रता विश्लेषण और PMBJP के आधिकारिक दिशा-निर्देशों की जानकारी प्रदान करता है। जन औषधि केंद्र का अंतिम आवंटन, IPA जारी करना और एग्रीमेंट निष्पादन पूर्णतः फार्मास्युटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया (PMBI) के विधिक अधिकार क्षेत्र में आता है।
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