पीएम किसान मानधन योजना पेंशन कैलकुलेटर | NRDP Hub

पीएम किसान मानधन योजना पेंशन कैलकुलेटर (PM Kisan Maandhan Yojana Pension Calculator)

देश के छोटे और सीमांत किसानों (Small & Marginal Farmers) को वृद्धावस्था में सामाजिक व वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा **प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY 2026)** संचालित की जा रही है। 18 से 40 वर्ष के पात्र किसान इस स्वैच्छिक पेंशन योजना में शामिल होकर 60 वर्ष की आयु के बाद **₹3,000 प्रति माह (₹36,000 वार्षिक)** की सुनिश्चित गारंटीकृत पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। विशेष बात यह है कि जितना मासिक अंशदान किसान जमा करता है (आयु अनुसार ₹55 से ₹200 तक), उतनी ही 50% समान राशि केंद्र सरकार द्वारा पेंशन फंड (LIC) में मिलाई जाती है। पीएम-किसान योजना के लाभार्थी किसान अपनी सम्मान निधि किस्त से सीधे ऑटो-डेबिट का विकल्प भी चुन सकते हैं। इस उन्नत 9-डेटा इनपुट कस्टमाइज्ड कैलकुलेटर द्वारा अपनी प्रवेश आयु, मासिक प्रीमियम, केंद्र सरकार शेयर और पेंशन आय का लाइव विश्लेषण करें।

🎯 इस पेंशन कैलकुलेटर की मुख्य विशेषताएं:

  • 9-डेटा कस्टमाइज्ड विधिक ऑडिट: यह टूल आपके राज्य, जिले, प्रवेश आयु (18-40 वर्ष), जोत रकबा (2 हेक्टेयर सीमा), पीएम-किसान ऑटो-डेबिट, आयकर स्थिति और आधार-बैंक सीडिंग जैसे 9 मापदंडों को प्रोसेस करके सटीक पेंशन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
  • आयु-वार आधिकारिक प्रीमियम दरें: प्रवेश आयु के अनुसार सटीक मासिक प्रीमियम (उदा: 18 वर्ष पर ₹55, 30 वर्ष पर ₹105, 40 वर्ष पर ₹200) तथा 100% मैचिंग सरकारी शेयर की पारदर्शी गणना करता है।
  • पारिवारिक पेंशन एवं LIC सुरक्षा: लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में जीवनसाथी (Spouse) को 50% पारिवारिक पेंशन (₹1,500/माह) तथा योजना से समयपूर्व बाहर निकलने पर ब्याज वापसी का विधिक ब्यौरा डिकोड करता है।
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📢 केन्द्रीय कृषि मंत्रालय एवं LIC लाइव निर्देश (वर्ष 2026): PM-KMY पेंशन फंड का प्रबंधन एलआईसी द्वारा किया जाता है। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु/सीमांत किसान अपने नजदीकी CSC सेंटर से या सीधे `maandhan.in` पोर्टल पर निःशुल्क ई-केवाईसी द्वारा पंजीकरण करा सकते हैं।
⏳ चालू वित्तीय वर्ष किसान पेंशन एनरोलमेंट एवं ऑटो-डेबिट विंडो
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सीएससी सेंटरों द्वारा किसानों के नए मानधन पेंशन खाते सिंक करने और पहली प्रीमियम किस्त ऑटो-डेबिट करने की लाइव आवर्ती समय-सीमा।
📋 अपनी आयु, भूमि एवं पेंशन क्रेडेंशियल्स दर्ज करें
🚀 पीएम किसान मानधन योजना में शामिल होकर पेंशन कार्ड पाने का 5-स्टेप रोडमैप
📌 1. आवश्यक दस्तावेजों (आधार कार्ड + खतौनी + बैंक पासबुक) का संकलन

अपनी आधार कार्ड प्रति, 2 हेक्टेयर से कम रकबे की खतौनी नकल और आधार-सीडेड बैंक खाते का विवरण एकत्र करें।

📌 2. नजदीकी CSC सेंटर (जन सेवा केंद्र) पर उपस्थिति या सेल्फ-रजिस्ट्रेशन

सीएससी डिजिटल सेवा केंद्र पर जाएँ या स्वयं `maandhan.in` पोर्टल पर जाकर 'Self Enrollment' विकल्प चुनें।

📌 3. बायोमेट्रिक e-KYC प्रमाणीकरण एवं ऑटो-डेबिट मैंडेट फॉर्म हस्ताक्षर

आधार बायोमेट्रिक अंगूठा लगाकर e-KYC पूर्ण करें और पहली किस्त कटवाने हेतु बैंक/PM-Kisan ऑटो-डेबिट फॉर्म सबमिट करें।

📌 4. एलआईसी (LIC) पेंशन फंड द्वारा 'किसान पेंशन कार्ड (Pension Card)' विमुक्तीकरण

पंजीकरण सफल होते ही आपके नाम से यूनिक 12-अंकों का पेंशन अकाउंट नंबर (PENSION ID) युक्त डिजिटल किसान पेंशन कार्ड जनरेट होगा।

📌 5. 60 वर्ष की आयु पर ₹3,000/माह सुनिश्चित डायरेक्ट डीबीटी पेंशन शुरुआत

60 वर्ष पूरे होते ही LIC द्वारा प्रति माह ₹3,000 (वार्षिक ₹36,000) आपके पंजीकृत बैंक खाते में स्वतः क्रेडिट किए जाएंगे।

📋 अपनी सुविधा के अनुसार प्रीमियम भुगतान और बाहर निकलने के 3 विधिक तरीके
💳 PM-KISAN किस्त से ऑटो-डेबिट (Auto-Debit Mode)
🏦 बैंक खाता ऑटो-पे (Direct Bank ECS)
⚖️ योजना से समयपूर्व बाहर निकलना (Exit & Refund Rule)
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बिना नकद जेब खर्च के पेंशन

यदि आप पीएम-किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो आपको अलग से नकद पैसे नहीं जमा करने पड़ते।

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सालाना ₹6,000 किस्त से स्वतः समायोजन

आपकी ₹2,000 की 4-मासिक किस्त में से आपका निर्धारित मासिक प्रीमियम स्वतः कटकर मानधन पेंशन फंड में जमा हो जाता है।

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खाता डिफ़ॉल्ट होने का 0% खतरा

ऑटो-डेबिट से कभी भी प्रीमियम मिस नहीं होता और आपका पेंशन खाता निरंतर एक्टिव रहता है।

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सामान्य बचत बैंक खाते से लिंकिंग

जो किसान पीएम-किसान के लाभार्थी नहीं हैं, वे अपने किसी भी राष्ट्रीयकृत/ग्रामीण बैंक खाते को लिंक कर सकते हैं।

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प्रत्येक माह की निर्धारित तिथि पर ECS

प्रत्येक महीने की 1 से 10 तारीख के बीच आपका निश्चित प्रीमियम (उदा: ₹55 या ₹105) बैंक खाते से कट जाएगा।

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एसएमएस अलर्ट एवं डिजिटल पासबुक

प्रीमियम कटते ही LIC और बैंक द्वारा मोबाइल पर एसएमएस पुष्टि प्राप्त होती है।

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5 वर्ष से पूर्व निकलने पर नियम

यदि किसान 5 वर्ष के भीतर योजना छोड़ता है तो जमा की गई पूरी राशि बचत बैंक ब्याज दर (Savings Interest) के साथ वापस की जाती है।

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5 वर्ष बाद निकलने पर नियम

5 वर्ष के बाद निकलने पर किसान का जमा पैसा फंड द्वारा कमाए गए वास्तविक ब्याज या बैंक ब्याज (जो अधिक हो) के साथ लौटाया जाता है।

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किसान की असामयिक मृत्यु पर जीवनसाथी अधिकार

यदि 60 वर्ष से पहले किसान की मृत्यु होती है तो जीवनसाथी शेष अवधियों का प्रीमियम भरकर योजना जारी रख सकता है या पूरा पैसा वापस ले सकता है।

✅ पीएम किसान मानधन योजना की पात्रता शर्तें और ❌ अपवर्जन (Exclusion) के विधिक कारण

✅ पेंशन खाते हेतु अनिवार्य पात्रता शर्तें
  • आवेदक की आयु प्रवेश तिथि पर **18 से 40 वर्ष** के बीच होना अनिवार्य है।
  • राजस्व भूलेख खतौनी में कुल कृषि योग्य भूमि **2 हेक्टेयर (5 एकड़)** या उससे कम हो।
  • आवेदक का बैंक खाता आधार से **'DBT Enabled (NPCI Mapped)'** रूप में सक्रिय हो।
❌ आवेदन रिजेक्ट / अयोग्य होने के मुख्य कारण
  • Age Outside Entry Limit: प्रवेश समय आयु 18 वर्ष से कम या 40 वर्ष से अधिक होना (उदा: 41 वर्ष की आयु में फॉर्म नहीं भरा जा सकता)।
  • Statutory Pension Coverage: किसान का पहले से EPFO, NPS, ESIC या श्रम योगी मानधन (PM-SYM) का सदस्य होना।
  • Income Tax Payer Exclusion: किसान या उसके जीवनसाथी में से किसी का भी आयकरदाता होना।

❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) - किसान मानधन पेंशन विशेष

01. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) क्या है और इसमें कितनी पेंशन मिलती है? +
यह देश के लघु और सीमांत किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है। इसमें 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी किसान को प्रति माह **₹3,000 (वार्षिक ₹36,000)** की जीवनभर की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन दी जाती है।
02. योजना में शामिल होने की आयु सीमा (Entry Age Limit) क्या है? +
इस योजना में केवल **18 वर्ष से 40 वर्ष** तक की आयु के किसान ही शामिल हो सकते हैं। 40 वर्ष से अधिक आयु होने पर इस योजना में नया खाता नहीं खोला जा सकता।
03. किसान को हर महीने कितना प्रीमियम (Monthly Contribution) जमा करना होता है? +
मासिक प्रीमियम आपकी प्रवेश आयु पर निर्भर करता है। यदि आप 18 वर्ष की आयु में जुड़ते हैं तो केवल **₹55 प्रति माह** देना होगा। यदि आप 30 वर्ष में जुड़ते हैं तो **₹105 प्रति माह** और यदि 40 वर्ष में जुड़ते हैं तो **₹200 प्रति माह** का योगदान देना होता है।
04. क्या केंद्र सरकार भी इस पेंशन फंड में अपनी ओर से पैसा जमा करती है? +
हाँ, बिल्कुल! यह 50:50 की साझेदारी वाली योजना है। जितना मासिक अंशदान किसान जमा करता है, **बराबर 100% उतनी ही राशि (Matching Share)** केंद्र सरकार द्वारा सीधे एलआईसी पेंशन फंड में जमा की जाती है। (उदा: यदि आपका प्रीमियम ₹100 है तो ₹100 सरकार मिलाकर कुल ₹200 जमा करेगी)।
05. क्या पीएम-किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के पैसे से पेंशन प्रीमियम कटवाया जा सकता है? +
हाँ, पीएम-किसान सम्मान निधि पाने वाले किसान पंजीकरण के समय 'Auto-Debit Consent' फॉर्म पर हस्ताक्षर करके अपनी ₹2,000 की किस्त से सीधे पेंशन प्रीमियम कटवाने का विकल्प चुन सकते हैं। इसके लिए अलग से कोई नकद पैसा नहीं देना पड़ता।
06. 60 वर्ष की आयु के बाद यदि पेंशनभोगी किसान की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? +
यदि पेंशन प्राप्त करने के दौरान किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी/पति (Spouse) को 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में **₹1,500 प्रति माह (Family Pension)** जीवनभर मिलती रहेगी। पारिवारिक पेंशन का अधिकार केवल पति या पत्नी को ही है।
07. यदि किसान बीच में ही योजना छोड़ना (Exit) चाहे तो जमा पैसे का क्या होगा? +
यदि किसान 5 वर्ष के भीतर योजना छोड़ता है तो उसकी जमा राशि बचत बैंक ब्याज दर के साथ लौटा दी जाती है। 5 वर्ष बाद छोड़ने पर फंड द्वारा कमाए गए वास्तविक ब्याज के साथ पूरी राशि वापस कर दी जाती है। सरकार का शेयर फंड में ही रहता है।
08. क्या 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसान भी इस योजना के पात्र हैं? +
नहीं, यह योजना केवल छोटे और सीमांत किसानों (Small & Marginal Farmers) के लिए है, जिनके पास राज्य भूलेख में कुल कृषि योग्य भूमि **2 हेक्टेयर (5 एकड़)** या उससे कम दर्ज है।
09. पीएम किसान मानधन योजना का पेंशन फंड मैनेजर कौन है? +
इस योजना का आधिकारिक पेंशन फंड मैनेजर भारत की सबसे भरोसेमंद संस्था **भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)** है। पेंशन का भुगतान और फंड का सुरक्षित निवेश LIC द्वारा ही किया जाता है।
10. योजना में रजिस्ट्रेशन कराने का क्या तरीका है और क्या कोई फीस लगती है? +
रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से **निःशुल्क (Free)** है। आप अपने आधार कार्ड, खतौनी और बैंक पासबुक के साथ किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं या `maandhan.in` पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। सीएससी संचालक को सरकार द्वारा फीस दी जाती है, किसान से कोई शुल्क नहीं लिया जाता।

📢 पेंशन एनरोलमेंट विसंगति या बैंक कटौती की शिकायत हेतु संपर्क नोड्स

• मानधन योजना केंद्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर: 1800-3000-3468 (24x7 निःशुल्क पेंशन सहायता हेतु)
• केन्द्रीय लोक शिकायत निवारण पटल (CPGRAMS सर्वोच्च प्रशासनिक डेस्क): pgportal.gov.in (यहाँ सीधे ऑनलाइन विधिक शिकायत दर्ज करें)
• विधिक निर्देश विनिर्देश: कतिपय अनधिकृत व्यक्ति या साइबर कैफे 'बिना उम्र सीमा के तुरंत ₹3000 पेंशन कार्ड बनाने' का झांसा देकर रजिस्ट्रेशन फीस मांगते हैं। विधिक सुरक्षा मानकों के अनुसार, PM-KMY योजना का ऑनलाइन एनरोलमेंट CSC और मानधन पोर्टल पर शत-प्रतिशत निःशुल्क है; कभी भी किसी बिचौलिए को नकद फीस न दें और केवल आधिकारिक `.gov.in` या `maandhan.in` डोमेन का ही उपयोग करें।
नोट: यह टूल केवल आपकी दर्ज प्रविष्टियों और PM-KMY/LIC के आधिकारिक प्रीमियम चार्ट के आधार पर अनुमानित मासिक अंशदान व पेंशन का गणित प्रदान करता है। वास्तविक पेंशन खाता स्वीकृति, ई-केवाईसी सत्यापन और 60 वर्ष बाद डीबीटी पेंशन वितरण का विधिक निर्णय आपके आधार-भूलेख रिकॉर्ड और एलआईसी पेंशन फंड (LIC Pension Fund) के अंतिम सत्यापन पर निर्भर करता है।
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