सीजीएचएस (CGHS) कार्ड पात्रता मानदंड चेकर | CGHS Card Eligibility Criteria Checker | NRDP Hub

सीजीएचएस (CGHS) कार्ड पात्रता मानदंड चेकर (CGHS Card Eligibility Criteria Checker)

यह उन्नत डिजिटल पात्रता चेकर भारत सरकार के **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW)** के तहत संचालित **केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (Central Government Health Scheme - CGHS)** के आधिकारिक वैधानिक दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है। सीजीएचएस योजना का मुख्य उद्देश्य सेवारत केंद्रीय सिविल कर्मचारियों, केंद्रीय पेंशनभोगियों (रेलवे व रक्षा पेंशनभोगियों को छोड़कर, जिनके अपने अलग अस्पताल/ECHS हैं), संसद सदस्यों (MPs), पूर्व राज्यपालों, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रित परिजनों को व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है। सीजीएचएस के तहत वेलनेस सेंटरों पर मुफ़्त ओपीडी परामर्श, जीवनरक्षक दवाएं, सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस इनडोर उपचार और सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु 10-वर्षीय अंशदान पर **आजीवन (Lifetime) कार्ड** जारी किया जाता है। अक्सर कर्मचारियों को अपने आश्रित माता-पिता/ससुराल पक्ष की आय सीमा (₹9,000 + डीए), पुत्रों की आयु सीमा (25 वर्ष), और 7वें वेतन आयोग के अनुसार अस्पताल वार्ड श्रेणी (General, Semi-Private, Private) को लेकर भ्रम रहता है। यह टूल आपकी सेवा, निवास शहर और वेतन स्तर के आधार पर लाइव पात्रता व वार्ड एंटाइटेलमेंट रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

🎯 यह सीजीएचएस कार्ड पात्रता चेकर टूल क्या है, उपयोग कैसे करें व मुख्य लाभ?

  • यह टूल क्या है? यह आवेदक की सेवा श्रेणी (सेवारत/पेंशनर/स्वायत्त निकाय), निवास स्थान (CGHS कवर्ड शहर), 7वें वेतन आयोग के मूल वेतन (Basic Pay) और पारिवारिक आश्रितों की आय का मूल्यांकन कर सटीक सीजीएचएस पात्रता व वार्ड श्रेणी बताने वाला कैलकुलेटर है।
  • इसे कैसे उपयोग करें? नीचे दिए गए फॉर्म में आवेदक का नाम लिखें, अपना राज्य, जिला/शहर, सेवा संवर्ग (Employment Category), वर्तमान स्थिति (सेवारत अथवा पेंशनर) और 7वें वेतन आयोग का मूल वेतन चुनकर सबमिट बटन दबाएं।
  • इससे क्या फायदा है? यह स्पष्ट करता है कि आप किस अस्पताल वार्ड (General/Semi-Private/Private) के विधिक पात्र हैं, मासिक अंशदान कितना कटेगा, और आश्रित परिजनों को जोड़ने के क्या नियम हैं।
👁️ 0
📢 लाइव अपडेट (वर्ष 2026): सीजीएचएस (CGHS) नेटवर्क देश के 80 से अधिक शहरों और 340+ वेलनेस सेंटरों में सक्रिय है। 70 वर्ष व अधिक आयु के सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए पैनलबद्ध निजी अस्पतालों में बिना वेलनेस सेंटर रेफरल के सीधे ओपीडी परामर्श की सुविधा लाइव है।
⏳ सीजीएचएस ऑनलाइन प्लास्टिक कार्ड आवेदन व अप्रूवल चक्र समय
00दिन
24घंटे
00मिनट
00सेकंड
cghs.nic.in पर आवेदन सबमिट होने और विभाग द्वारा फॉरवर्ड किए जाने के बाद प्रोविजनल ई-कार्ड तुरंत डाउनलोड हो जाता है तथा प्लास्टिक कार्ड 15 से 30 दिनों में जारी होता है।
📋 कर्मचारी / पेंशनर सेवा व सीजीएचएस विवरण दर्ज करें

📌 सुरक्षा निर्देश: यह टूल पूर्णतः क्लाइंट-साइड है। सुरक्षा मानकों के अनुसार आपका कोई भी व्यक्तिगत संवेदनशील पीपीओ नंबर, वेतन पर्ची या सेवा विवरण यहाँ दर्ज या संग्रहीत नहीं किया जाता।

🎯 सीजीएचएस पात्रता ऑडिट परिणाम (CGHS Eligibility & Entitlement Summary):

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय CGHS कोड रिपोर्ट

सीजीएचएस कार्ड पात्रता स्थिति
जाँच जारी...
(MoHFW संहिताओं के तहत)
अस्पताल वार्ड श्रेणी (Ward Entitlement)
जाँच जारी...
(7वें वेतन आयोग मूल वेतन अनुसार)
मासिक अंशदान दर (Monthly Contribution)
जाँच जारी...
(वेतन स्तर आधारित कटौती)
📊 7वें वेतन आयोग अनुसार मासिक अंशदान व वार्ड श्रेणी मैट्रिक्स (7th CPC Matrix)
पे मैट्रिक्स लेवल / 7th CPC मूल वेतन मासिक सीजीएचएस अंशदान (₹) हॉस्पिटलाइजेशन वार्ड पात्रता (Ward Category)
लेवल 1 से 5 (मूल वेतन ₹47,600 तक) ₹250 प्रति माह जनरल वार्ड (General Ward)
लेवल 6 (मूल वेतन ₹47,601 से ₹63,100) ₹450 प्रति माह सेमी-प्राइवेट वार्ड (Semi-Private Ward)
लेवल 7 से 11 (मूल वेतन ₹63,101 या अधिक) ₹650 प्रति माह प्राइवेट वार्ड (Private Ward)
लेवल 12 एवं उससे ऊपर (उच्च प्रशासनिक ग्रेड) ₹1,000 प्रति माह प्राइवेट वार्ड / डीलक्स (Private Ward)
🔍 विधिक स्टेटस डिकोडिंग एवं तात्कालिक सुधारात्मक समाधान:

🌐 त्वरित Action डायरेक्ट आधिकारिक CGHS लिंक्स
🚀 सीजीएचएस प्लास्टिक कार्ड ऑनलाइन बनवाने के 4 विधिक चरण
📌 1. आधिकारिक पोर्टल cghs.nic.in खोलें और 'Apply for Plastic Card' चुनें

माध्यम: 🌐 आधिकारिक राष्ट्रीय सीजीएचएस वेब पोर्टल
वेबसाइट पर जाएं और सेवारत कर्मचारी अथवा पेंशनभोगी के अनुसार ऑनलाइन फॉर्म भरें। मोबाइल नंबर ओटीपी से पंजीकरण सत्यापित करें।

📌 2. आश्रित परिजनों का विवरण, व्यक्तिगत फोटो और आधार संख्या दर्ज करें

माध्यम: 👨‍👩‍👧 पारिवारिक आश्रित प्रविष्टि मॉड्यूल
पत्नी/पति, 25 वर्ष से कम आयु के अविवाहित पुत्र, अविवाहित पुत्री और आश्रित माता-पिता का विवरण भरें। सुनिश्चित करें कि आश्रितों की मासिक आय ₹9,000 + डीए से कम हो।

📌 3. भारतकोश (BharatKosh) पोर्टल से अंशदान चालान का ऑनलाइन भुगतान करें (पेंशनर्स हेतु)

माध्यम: 💳 भारतकोश (bharatkosh.gov.in) सरकारी पेमेंट गेटवे
पेंशनभोगी 1 वर्ष का वार्षिक अंशदान या 10 वर्ष का एकमुश्त अंशदान (120 माह) भरकर 'आजीवन (Lifetime) सीजीएचएस कार्ड' की रसीद प्राप्त करें।

📌 4. विभाग / अपर निदेशक (Additional Director) से अनुमोदन कराकर कार्ड डाउनलोड करें

माध्यम: 📄 आधिकारिक डिजिटल सीजीएचएस प्लास्टिक कार्ड
सेवारत कर्मचारी का फॉर्म उनके कार्यालय द्वारा और पेंशनर का फॉर्म सीजीएचएस एडी ऑफिस द्वारा सत्यापित होते ही प्लास्टिक कार्ड प्रिंट हो जाता है और ई-कार्ड तुरंत डाउनलोड हो जाता है।

📋 सीजीएचएस कार्ड प्रबंधन के 3 आधिकारिक चैनल
🌐 CGHS ऑनलाइन पोर्टल
📱 myCGHS मोबाइल ऐप
🏥 CGHS वेलनेस सेंटर
1
cghs.nic.in पोर्टल खोलें

माध्यम: 🌐 आधिकारिक राष्ट्रीय सीजीएचएस पोर्टल
ऑनलाइन आवेदन, कार्ड नवीनीकरण या पारिवारिक सदस्य का नाम जोड़ने हेतु लॉगिन करें।

2
पैनलबद्ध निजी अस्पतालों की सूची देखें

माध्यम: 🌐 आधिकारिक राष्ट्रीय सीजीएचएस पोर्टल
अपने शहर के सभी एनएबीएच (NABH) मान्यता प्राप्त कैशलेस अस्पतालों और डायग्नोस्टिक लैब की सूची देखें।

3
मेडिकल रिइंबर्समेंट क्लेम (MRC) ट्रैक करें

माध्यम: 🌐 आधिकारिक राष्ट्रीय सीजीएचएस पोर्टल
आपातकालीन उपचार के उपरांत जमा किए गए मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करें।

1
Google Play से 'myCGHS' ऐप इंस्टॉल करें

माध्यम: 📱 आधिकारिक स्वास्थ्य मंत्रालय ऐप
अपने फोन में myCGHS ऐप डाउनलोड करके बेनिफिशियरी आईडी और ओटीपी से लॉगिन करें।

2
डॉक्टर अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक करें

माध्यम: 📱 आधिकारिक स्वास्थ्य मंत्रालय ऐप
वेलनेस सेंटर पर लंबी लाइनों से बचने के लिए घर बैठे डॉक्टर से मिलने का समय और टोकन स्लॉट बुक करें।

3
डिजिटल सीजीएचएस कार्ड मोबाइल में रखें

माध्यम: 📱 आधिकारिक स्वास्थ्य मंत्रालय ऐप
अस्पताल में प्लास्टिक कार्ड छूट जाने पर ऐप में उपलब्ध क्यूआर-कोड युक्त डिजिटल कार्ड दिखाकर इलाज कराएं।

1
अपने आवंटित CGHS वेलनेस सेंटर जाएं

माध्यम: 🏥 प्राथमिक केंद्रीय स्वास्थ्य डिस्पेंसरी
ओपीडी परामर्श, रक्त जांच और विशेषज्ञ डॉक्टर के रेफरल पर्चे हेतु सीएमओ (CMO Incharge) से मिलें।

2
मुफ़्त ब्रांडेड व जेनेरिक दवाएं प्राप्त करें

माध्यम: 🏥 प्राथमिक केंद्रीय स्वास्थ्य डिस्पेंसरी
डॉक्टर द्वारा लिखी गई सभी दवाएं वेलनेस सेंटर फार्मेसी से तुरंत 100% मुफ़्त प्राप्त करें।

3
निजी अस्पताल हेतु रेफरल स्लिप लें

माध्यम: 🏥 प्राथमिक केंद्रीय स्वास्थ्य डिस्पेंसरी
सर्जरी, एमआरआई या कैंसर उपचार हेतु सूचीबद्ध निजी अस्पताल के नाम आधिकारिक रेफरल जारी करवाएं।

✅ कौन सीजीएचएस का पात्र है और कौन नहीं ❌
(Statutory Eligibility & Barred Categories)

✅ कौन सीजीएचएस (CGHS) कार्ड का विधिक पात्र है
  • केंद्रीय सिविल वेतन अनुमानों (Central Civil Estimates) से वेतन पाने वाले सभी सेवारत कर्मचारी
  • केंद्रीय सरकार के सभी सिविल पेंशनभोगी व पारिवारिक पेंशनभोगी (Family Pensioners)
  • संसद सदस्य (MPs), पूर्व सांसद, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के वर्तमान व पूर्व न्यायाधीश
  • सीजीएचएस अधिसूचित शहरों में तैनात सीआईएसएफ (CISF) व सीएपीएफ (CAPF) अर्धसैनिक बल
❌ कौन सीजीएचएस के पात्र नहीं हैं (Barred Organizations)
  • रेलवे कर्मचारी व रेलवे पेंशनभोगी (इनके लिए रेलवे स्वास्थ्य सेवा 'RELHS' अलग से लागू है)
  • रक्षा सैन्य बल व भूतपूर्व सैनिक (इनके लिए सैन्य अस्पताल व 'ECHS' योजना अलग से है)
  • राज्य सरकार के कर्मचारी व राज्य पेंशनभोगी (जब तक कि वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर न हों)
  • निजी कंपनियों, सार्वजनिक बैंकों (PSU Banks) और गैर-अनुमोदित स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारी

❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) - केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) विशेष

01. सीजीएचएस (CGHS) योजना क्या है और इसमें इलाज की क्या सुविधाएं मिलती हैं? +
केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए संचालित एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली है। इसके तहत वेलनेस सेंटरों पर मुफ़्त ओपीडी परामर्श, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक दवाएं, पैनलबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस इनडोर इलाज, डायग्नोस्टिक जांच और आपातकालीन चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा मिलती है।
02. 7वें वेतन आयोग (7th CPC) के अनुसार अस्पताल में जनरल, सेमी-प्राइवेट और प्राइवेट वार्ड की पात्रता क्या है? +
7वें वेतन आयोग के मूल वेतन (Basic Pay) के अनुसार वार्ड पात्रता तीन श्रेणियों में निर्धारित है: 1. **जनरल वार्ड (General Ward):** मूल वेतन ₹47,600 प्रति माह तक (पे लेवल 1 से 5), 2. **सेमी-प्राइवेट वार्ड (Semi-Private Ward):** मूल वेतन ₹47,601 से ₹63,100 प्रति माह तक (पे लेवल 6), और 3. **प्राइवेट वार्ड (Private Ward):** मूल वेतन ₹63,101 या उससे अधिक (पे लेवल 7 और उससे ऊपर के सभी अधिकारी)।
03. आश्रित परिजनों (माता-पिता/बच्चों) को सीजीएचएस कार्ड में शामिल करने की आय सीमा क्या है? +
सरकारी नियमों के अनुसार पति/पत्नी (Spouse) बिना किसी आय सीमा के स्वतः पात्र होते हैं। माता-पिता, अविवाहित पुत्र (25 वर्ष की आयु तक), अविवाहित/विधवा पुत्री और छोटे भाई-बहनों को आश्रित तभी माना जाता है जब वे कर्मचारी के साथ सामान्यतः रहते हों और उनकी सभी स्रोतों (पेंशन सहित) से कुल मासिक आय **₹9,000 + महंगाई राहत (DA)** से अधिक न हो। वर्तमान में यह सीमा लगभग ₹13,500 - ₹14,000 प्रति माह बैठती है।
04. क्या पुरुष केंद्रीय कर्मचारी अपनी पत्नी के माता-पिता (सास-ससुर) को सीजीएचएस में जोड़ सकता है? +
हाँ, केंद्र सरकार के संशोधित नियमों के अनुसार अब पुरुष केंद्रीय कर्मचारियों को भी एक बार स्थायी विकल्प (One-time Permanent Option) चुनने की छूट दी गई है। कर्मचारी चाहे तो अपने माता-पिता को जोड़ सकता है या अपने सास-ससुर (Parents-in-law) को सीजीएचएस में आश्रित बना सकता है (शर्त यह है कि सास-ससुर की आय ₹9,000+DA से कम हो)। महिला कर्मचारियों को यह अधिकार पहले से ही प्राप्त है। दोनों को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता।
05. 25 वर्ष से अधिक आयु का दिव्यांग (Divyang / Specially-abled) पुत्र सीजीएचएस कार्ड में कैसे बना रह सकता है? +
सामान्यतः पुत्र 25 वर्ष की आयु पूरी होने या कमाने/शादी करने पर सीजीएचएस से बाहर हो जाता है। परंतु यदि पुत्र स्थायी रूप से शारीरिक या मानसिक दिव्यांगता (Permanent Disability 40%+) से ग्रस्त है और आत्मनिर्भर नहीं है, तो सक्षम सरकारी मेडिकल बोर्ड का दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर वह **25 वर्ष के बाद भी जीवनभर** सीजीएचएस कार्ड का पात्र बना रहता है।
06. पेंशनभोगियों के लिए 'आजीवन सीजीएचएस कार्ड' (Lifetime CGHS Card) प्राप्त करने के क्या नियम हैं? +
सेवानिवृत्त केंद्रीय पेंशनभोगियों को आजीवन स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए 10 वर्ष का एकमुश्त अंशदान (120 महीने का योगदान) जमा करने का विकल्प दिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि पे लेवल 7-11 के पेंशनर का मासिक अंशदान ₹650 है, तो वह भारतकोश पर ₹78,000 (650 × 120) का एकमुश्त चालान भरकर आजीवन कार्ड प्राप्त कर सकता है, जिसे बाद में कभी नवीनीकृत नहीं कराना पड़ता।
07. यदि कोई पेंशनभोगी ऐसे शहर या गाँव में रहता है जहाँ सीजीएचएस की सुविधा नहीं है, तो क्या नियम हैं? +
यदि पेंशनर सीजीएचएस अधिसूचित शहर से बाहर रहता है, तो उसके पास दो विकल्प होते हैं: 1. वह मासिक **फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (FMA ₹1,000 प्रति माह)** अपनी पेंशन के साथ ले सकता है, अथवा 2. वह एफएमए छोड़कर अपने निकटतम सीजीएचएस शहर के वेलनेस सेंटर से आजीवन सीजीएचएस कार्ड बनवा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर वहां के पैनलबद्ध अस्पतालों में इलाज करा सकता है। दोनों का एक साथ लाभ नहीं लिया जा सकता।
08. क्या 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीजीएचएस में कोई विशेष छूट है? +
हाँ, सरकार के नवीनतम आदेश के अनुसार 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी सीजीएचएस लाभार्थियों को यह विशेष छूट दी गई है कि उन्हें किसी भी सूचीबद्ध निजी अस्पताल में ओपीडी परामर्श के लिए **वेलनेस सेंटर से रेफरल लेने की बाध्यता समाप्त** कर दी गई है। वे सीधे अपने सीजीएचएस कार्ड के साथ सूचीबद्ध निजी अस्पताल जाकर विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं।
09. क्या रेलवे और रक्षा सेना के कर्मचारी सीजीएचएस कार्ड बनवा सकते हैं? +
नहीं, रेलवे कर्मचारियों व उनके पेंशनभोगियों के लिए रेल मंत्रालय का अपना स्वतंत्र स्वास्थ्य तंत्र (Railway Health Services / RELHS) है। इसी प्रकार रक्षा बलों (आर्मी, नेवी, एयरफोर्स) के पूर्व सैनिकों के लिए 'ईसीएचएस (ECHS)' योजना है। इसलिए वे सीजीएचएस के पात्र नहीं हैं। केवल रक्षा सिविलियन (Defence Civilian Personnel जो सिविल एस्टीमेट से वेतन पाते हैं) सीजीएचएस के पात्र होते हैं।
10. आपातकालीन स्थिति में यदि गैर-सूचीबद्ध (Non-Empanelled) निजी अस्पताल में इलाज कराना पड़े तो क्या रिइंबर्समेंट मिलता है? +
हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के कई ऐतिहासिक निर्णयों (जैसे शिवकांत झा बनाम भारत संघ) के अनुसार जानलेवा आपात स्थिति (Emergency जैसे हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक या गंभीर दुर्घटना) में मरीज किसी भी नजदीकी अस्पताल में भर्ती हो सकता है। डिस्चार्ज के बाद आपातकालीन प्रमाणपत्र (Emergency Certificate), डिस्चार्ज समरी और मूल बिलों के साथ वेलनेस सेंटर पर दावा प्रस्तुत करने पर सरकार सीजीएचएस स्वीकृत दरों (CGHS Rates) के अनुसार पूरा भुगतान करती है।

📢 केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) हेल्पलाइन व नोडल संपर्क

• राष्ट्रीय सीजीएचएस टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-208-8900 (24x7 कॉल)
• आधिकारिक सीजीएचएस वेब पोर्टल: cghs.nic.in (प्लास्टिक कार्ड आवेदन, क्लेम व वेलनेस सेंटर खोज)
• भारतकोश पेमेंट गेटवे: bharatkosh.gov.in (पेंशनर अंशदान चालान भुगतान)
• केंद्रीय लोक शिकायत निवारण पोर्टल: pgportal.gov.in (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नोड)
नोट: यह प्लेटफार्म (NRDP) एक स्वतंत्र नागरिक समावेशन सूचना पोर्टल है। यह टूल केवल सामान्य मार्गदर्शक पात्रता विश्लेषण और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के सीजीएचएस सेवा नियमों, 7वें वेतन आयोग दिशा-निर्देशों की जानकारी प्रदान करता है। सीजीएचएस प्लास्टिक कार्ड का अंतिम आवंटन संबंधित प्रशासनिक विभाग / अपर निदेशक (CGHS Additional Director) द्वारा सेवा अभिलेखों के भौतिक सत्यापन और भारतकोश अंशदान रसीद के आधार पर ही मान्य होता है।
NRDP - National Resource & Data Portal
Logo