आपदा प्रभावित परिवार विशेष आवास राहत खोजक (Disaster Affected Housing Relief Finder)
प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप या आगजनी से जिन परिवारों के मकान पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट हो जाते हैं, उन्हें भारत सरकार के **राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF)**, **राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF)** तथा **प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY Special Calamity Priority Window)** के तहत पुनर्वास सहायता दी जाती है। यह टूल आपके आपदा प्रकार, मकान की क्षति दर और भौगोलिक स्थिति के आधार पर **नकद अनुग्रह राशि (Ex-Gratia Grant)** और **विशेष आवास पुनर्वास सहायता** का कस्टमाइज्ड ब्यौरा तैयार करता है।
🎯 इस आपदा आवास राहत खोजक की मुख्य विशेषताएं:
- SDRF/NDRF मकान क्षति मुआवजा आकलन: पूर्ण क्षतिग्रस्त पक्के/कच्चे घर (Fully Damaged) व आंशिक नुकसान (Severely/Partially Damaged) हेतु तत्काल नकद राहत।
- PMAY विशेष आपदा प्राथमिकता लिंकेज: प्राकृतिक आपदा में बेघर हुए परिवारों को PMAY Gramin/Urban के तहत प्राथमिकता के आधार पर नया पक्का घर आवंटन।
- अस्थाई शेल्टर व भूमि पुनर्वास सहायता: भूस्खलन/नदी कटाव में जमीन गंवाने वाले प्रभावितों के लिए वैकल्पिक सरकारी भू-अधिकार पट्टा सहायता।
🎯 आपदा आवास राहत रिपोर्ट (Disaster Relief Diagnostic Log):
आपदा प्रभावित आवास राहत रिपोर्ट
📊 कस्टमाइज्ड आपदा मुआवजा व पुनर्वास निर्देश:
1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पोर्टल (NDM India / MHA) 🔗 Official Disaster Node
केन्द्रीय गृह मंत्रालय का आपदा प्रबंधन पोर्टल। SDRF/NDRF मुआवजा मापदंडों और दिशा-निर्देशों की जानकारी लें।
2. PMAY-G विशेष आपदा प्राथमिकता विंडो 🔗 Disaster Housing Portal
आपदा में बेघर हुए परिवारों को PMAY के तहत प्राथमिकता के आधार पर पक्का घर आवंटन ट्रैकिंग।
3. डीबीटी भारत - राहत राशि बैंक सीडिंग 🔗 Check Bank DBT
आपदा राहत अनुग्रह राशि सीधे खाते में पाने हेतु आधार डीबीटी (NPCI Mapped) स्टेटस जांचें।
📌 स्टेप 1: अंचल अधिकारी (CO) / अमीन के पास आपदा क्षति का प्रथम आवेदन पत्र जमा करना
आपदा घटना के तुरंत बाद अपने क्षेत्र के अंचल अधिकारी (CO Office) / तहसीलदार अथवा पंचायत सेक्रेटरी को लिखित आवेदन सौंपें। आवेदन के साथ मकान क्षति के फोटो, आधार कार्ड, और बैंक पासबुक की प्रति संलग्न करें। थाना डायरी (Sanaha/FIR) दर्ज कराएं यदि आगजनी या अनपेक्षित दुर्घटना हुई हो।
📌 स्टेप 2: राजस्व कर्मचारी/पटवारी द्वारा क्षति का भौतिक पंचनामा (Damage Assessment) तैयार करना
आवेदन मिलने पर हल्का कर्मचारी (पटवारी/अमीन) और आपदा राहत टीम मौके पर आकर क्षतिग्रस्त मकान का मुआयना करेगी। मकान की क्षति दर (Fully / Severely / Partially Damaged) का एसेसमेंट कर SDRF अनुग्रह राशि सूची तैयार की जाएगी।
📌 स्टेप 3: SDRF / NDRF नकद अनुग्रह सहायता (Ex-Gratia Grant) सीधे बैंक खाते (DBT) में पाना
क्षति सर्वे स्वीकृत होते ही SDRF आपदा कोष से तत्काल मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु निर्धारित नकद राशि (जैसे पूर्ण नष्ट पक्के/कच्चे घर हेतु ₹1.20L तक व आंशिक क्षति हेतु ₹6,500-₹15,000) सीधे आपके आधार-सीडेड बैंक खाते (DBT) में जमा की जाएगी।
📌 स्टेप 4: PMAY 'आपदा पीड़ित विशेष कोटा' के तहत नया पक्का घर व विस्थापितों को भू-पट्टा पाना
यदि प्राकृतिक आपदा में आपका घर पूरी तरह नष्ट हो गया है और आप भूमिहीन हो गए हैं, तो CO द्वारा मुफ़्त 'पुनर्वास भू-अधिकार पट्टा' आवंटित किया जाएगा। इस भूमि की मैपिंग के बाद PMAY 'Special Disaster Calamity Priority' के तहत नया पक्का मकान बनाने हेतु ₹1,20,000 (ग्रामीण) या ₹2,50,000 (शहरी BLC) का नकद अनुदान स्वीकृत किया जाएगा।
✅ पट्टा आवंटन की अनिवार्य शर्तें और ❌ निरस्त होने के कारण
✅ पट्टा आवंटन की अनिवार्य शर्तें:
- पूर्ण भूमिहीनता: आवेदक परिवार के पास भारत में कहीं भी अपनी जमीन या पक्का मकान दर्ज न हो।
- स्थायी निवास साक्ष्य: संबंधित राज्य व ग्राम पंचायत/वार्ड का वैध मूल निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध हो।
- महिला सह-स्वामित्व: पट्टा अनिवार्य रूप से परिवार की महिला सदस्य के मुख्य या संयुक्त नाम पर निर्गत हो।
- बैंक आधार डीबीटी एक्टिव: नकद भूमि क्रय सहायता/अनुदान हेतु बैंक खाता NPCI से सीडेड हो।
❌ पट्टा आवंटन निरस्त होने के मुख्य कारण:
- Pre-existing Property: परिवार के किसी सदस्य के नाम पहले से पक्की जमीन या मकान दर्ज होना।
- False Self-Declaration: भूमिहीनता का गलत या झूठा शपथ पत्र जमा करना।
- Income Limit Exceeded: परिवार की कुल वार्षिक आय EWS / BPL सीमा से अधिक होना।
- Land Transfer Violation: आवंटित पट्टे की जमीन को 10 वर्ष की लॉक-इन अवधि में बेचना या किराए पर देना।

