झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास योजना पात्रता फिल्टर | NRDP Hub

झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास योजना पात्रता फिल्टर (Slum Redevelopment Scheme Eligibility Filter)

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (**PMAY Urban 2.0 - In-situ Slum Redevelopment / ISSR**) और विभिन्न राज्य स्तरीय झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरणों (जैसे **SRA महाराष्ट्र/मुंबई, DUSIB दिल्ली, DDA, HUDA, सूडा** आदि) के तहत झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब परिवारों को उसी स्थान पर अथवा नजदीकी स्थान पर **250 से 300 वर्ग फीट का 100% पक्का स्वतंत्र फ्लैट** प्रदान किया जाता है। पुनर्वास योजना के तहत पक्का घर पाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित **कट-ऑफ तिथि (Cut-off Date)** का आवासीय प्रमाण पत्र (जैसे वर्ष 2000, 2011 या 2015 से पूर्व का वोटर आईडी/बिजली बिल/राशन कार्ड) तथा नगर निगम/प्राधिकरण द्वारा किया गया **बायोमेट्रिक स्लम सर्वे (A-2 Form / Slum Bio-data)** विधिक रूप से अनिवार्य होता है। यह फिल्टर आपकी पुनर्वास पात्रता, कट-ऑफ स्थिति और पक्का फ्लैट मिलने का लाइव ब्यौरा तैयार करता है।

🎯 इस झुग्गी पुनर्वास पात्रता फिल्टर की मुख्य विशेषताएं:

  • कट-ऑफ तिथि (Cut-off Date) विधिक जांच: निर्धारित वर्ष (2000/2011/2015) से पूर्व झुग्गी में निवास करने वाले वैध साक्ष्यों का ऑनलाइन सत्यापन।
  • इन-सीटू (ISSR) व री-लोकेशन आवंटन का प्रकार: उसी जमीन पर निजी डेवलपर द्वारा निर्मित पक्का बहुमंजिला फ्लैट (In-situ) अथवा ट्रांसफर/स्थानांतरण द्वारा फ्लैट आवंटन।
  • दस्तावेज त्रुटि व अपीलेट अथॉरिटी गाइड: यदि सर्वे लिस्ट में नाम छूट गया है या अपात्र (Ineligible) घोषित किया गया है, तो SRA / DUSIB / नगर निगम में अपील दाखिल करने का कानूनी तरीका।
👁️ 0 नागरिकों ने झुग्गी पात्रता जाँची
📢 केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय एवं स्लम अथॉरिटी अपडेट (वर्ष 2026): इन-सीटू झुग्गी पुनर्वास (ISSR) परियोजनाओं के अंतर्गत बायोमेट्रिक सर्वे पास झुग्गीवासियों को आधुनिक पक्के फ्लैट्स का ड्रा-आधारित आवंटन किया जा रहा है।
⏳ झुग्गी पुनर्वास सर्वे एवं पात्रता सूची सत्यापन विंडो
--दिन
--घंटे
--मिनट
--सेकंड
स्लम अथॉरिटीज़ एवं नगर निगमों द्वारा पात्र झुग्गीवासियों की ड्रा सूची जारी करने का लाइव समय चक्र।
📋 झुग्गी पुनर्वास योजना पात्रता फिल्टर में विवरण भरें
🚀 झुग्गी झोपड़ी के बदले 100% पक्का फ्लैट पाने का 5-स्टेप रोडमैप
📌 1. स्लम अथॉरिटी से बायोमेट्रिक सर्वे (Bio-data Survey) करवाएं

नगर निगम या स्लम बोर्ड की टीम जब बस्ती में आए, तो अपनी झोपड़ी का बायोमेट्रिक सर्वे करवाकर अधिकृत सर्वे रसीद संभालकर रखें।

📌 2. कट-ऑफ तिथि के 3 मुख्य दस्तावेज (वोटर ID, बिजली बिल, राशन कार्ड) जमा करें

राज्य सरकार द्वारा तय कट-ऑफ वर्ष से पूर्व का वोटर कार्ड, बिजली कनेक्शन बिल और राशन कार्ड सक्षम प्राधिकारी को सत्यापन हेतु दें।

📌 3. मकान की रजिस्ट्री में परिवार की महिला सदस्य का नाम जुड़वाएं

PMAY नियमानुसार आवंटित होने वाले पक्के फ्लैट के स्वामित्त्व में परिवार की बालिग महिला (पत्नी या माता) को मुख्य/सह-मालिक बनाएं।

📌 4. अनुलग्नक-2 (Annexure-II) में 'पात्र' (Eligible) सूची की जांच करें

प्राधिकरण द्वारा जारी 'पात्रता सूची' में अपना नाम देखें। यदि 'अपात्र' (Ineligible) लिखा है, तो 30 दिनों में अपीलेट अथॉरिटी में ग्रीवांस दर्ज करें।

📌 5. कंप्यूटरीकृत लॉटरी (Draw of Lots) द्वारा पक्का फ्लैट प्राप्त करें

पात्र पाए जाने पर इन-सीटू योजना के तहत 250 से 300 वर्ग फीट का पक्का स्वतंत्र फ्लैट चाबी के साथ कब्जा (Possession) प्राप्त करें।

📋 झुग्गी पुनर्वास योजना के 3 मुख्य घटक (Components)
🏗️ 1. In-situ (उसी स्थान पर पुनर्वास)
🏢 2. Relocation (स्थानांतरित फ्लैट)
⚖️ 3. दस्तावेज सुधार व अपील
1
निजी डेवलपर/सरकार द्वारा बहुमंजिला निर्माण

जिस जमीन पर झुग्गी बस्ती बसी है, उसी जमीन का पुनर्विकास करके निजी डेवलपर द्वारा आधुनिक पक्की इमारत बनाई जाती है।

2
100% मुफ़्त/अत्यंत सस्ती दर

पात्र झुग्गीवासी को ₹1,50,000 की केंद्रीय सहायता और भूमि के मूल्य समायोजन के कारण मुफ़्त या न्यूनतम रखरखाव शुल्क पर फ्लैट मिलता है।

3
अस्थाई ट्रांजिट कैम्प/भाड़ा सहायता

मकान बनने की अवधि के दौरान रहने के लिए डेवलपर द्वारा प्रति माह किराया (Rent) या ट्रांजिट शेल्टर (Transit Camp) दिया जाता है।

1
सुरक्षा/रेलवे/सड़क ज़मीन से विस्थापन

यदि झुग्गी रेलवे लाइन, नाले या सुरक्षा क्षेत्र में है जहां निर्माण संभव नहीं है, तो पास के इलाके में बने रेडी-टू-मूव सरकारी फ्लैट्स में बसाया जाता है।

2
बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित

आवंटित परिसर में नल का पानी, पक्की सड़कें, सीवरेज, पार्क और सामुदायिक भवन उपलब्ध कराया जाता है।

3
लीजहोल्ड / मालिकाना हक

लाभार्थी को 30 वर्षों की लीजहोल्ड या पक्का मालिकाना आवंटन पत्र जारी किया जाता है।

1
अपात्रता (Ineligible) का कारण जानना

यदि सूची में नाम अपात्र है, तो नोटिस बोर्ड या पोर्टल से देखें कि कौन सा दस्तावेज कम था (जैसे पुराना बिजली बिल न होना)।

2
अपीलेट अथॉरिटी में आवेदन

अपर जिलाधिकारी (ADM / Dy. Collector Slum Cell) के समक्ष 30 दिनों में सही दस्तावेज प्रस्तुत करें।

3
पुनः जांच व नाम जोड़ना

अपील स्वीकार होने पर आपका नाम 'पात्र सूची' (Annexure-II) में जोड़ दिया जाता है और फ्लैट पक्का हो जाता है।

✅ झुग्गी पुनर्वास फ्लैट मिलने की अनिवार्य शर्तें और ❌ अपात्र होने के कारण

✅ पक्का फ्लैट तुरंत आवंटित होने के नियम:
  • आवेदक का नाम बायोमेट्रिक स्लम सर्वे (Bio-data Survey) में दर्ज हो।
  • राज्य सरकार की कट-ऑफ तिथि से पूर्व झुग्गी में रहने का पक्का सबूत मौजूद हो।
  • परिवार के पास पूरे भारत में कहीं भी अन्य पक्का मकान पंजीकृत न हो।
❌ आवेदन खारिज होने के 3 बड़े कारण:
  • Post Cut-off Encroachment: कट-ऑफ तिथि के बाद नई झुग्गी बनाना।
  • Pre-existing Pucca House: परिवार के नाम पर पहले से पक्का मकान होना।
  • Duplicate Name / Commercial Sale: अपनी झुग्गी किसी अन्य को बेचकर दावा करना।

❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) - झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास योजना विशेष

01. इन-सीटू झुग्गी पुनर्वास (ISSR - In-situ Slum Redevelopment) क्या है? +
ISSR योजना का अर्थ है कि जिस स्थान पर आपकी झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है, उसी जमीन का पुनर्विकास करके निजी डेवलपर या सरकार द्वारा बहुमंजिला आधुनिक इमारत बनाई जाती है और उसी स्थान पर झुग्गीवासी को पक्का फ्लैट दिया जाता है।
02. झुग्गी पुनर्वास योजना के तहत कट-ऑफ तिथि (Cut-off Date) का क्या मतलब है? +
राज्य सरकारें एक तारीख तय करती हैं (जैसे महाराष्ट्र SRA में 01/01/2000 या 01/01/2011, दिल्ली DUSIB में 01/01/2015)। इस तिथि से पहले से जो परिवार उस झुग्गी में रह रहे हैं, केवल वही पक्के फ्लैट के हकदार माने जाते हैं।
03. झुग्गी के बदले मिलने वाले पक्के फ्लैट का साइज़ (Carpet Area) कितना होता है? +
PMAY-U और राज्य स्लम पॉलिसियों के तहत झुग्गीवासियों को **250 वर्ग फीट से 300 वर्ग फीट (लगभग 30 वर्ग मीटर)** कारपेट एरिया का 1BHK स्वतंत्र पक्का फ्लैट (कमरा, रसोई, लैट्रिन-बाथरूम व बालकनी) दिया जाता है।
04. मकान बनने के दौरान रहने के लिए क्या व्यवस्था की जाती है? +
जब तक आपकी पुरानी झुग्गी तोड़कर नई इमारत बनती है (सामान्यतः 2 से 3 साल), तब तक डेवलपर द्वारा या तो **प्रति माह नकद मकान किराया (Transit Rent)** आपके खाते में भेजा जाता है या अस्थाई ट्रांजिट कैंप में रहने की जगह दी जाती है।
05. क्या झुग्गी पुनर्वास में पक्का फ्लैट पाने के लिए कोई पैसा देना पड़ता है? +
इन-सीटू (ISSR) योजना में पात्र कट-ऑफ वाले झुग्गीवासियों को फ्लैट **100% मुफ़्त** मिलता है। कुछ राज्यों में केवल नाममात्र का मेंटेनेंस फंड या प्रशासनिक शुल्क (उदा. ₹20,000 से ₹50,000) ही जमा करना होता है।
06. यदि मेरा नाम बायोमेट्रिक सर्वे में छूट गया है तो क्या करें? +
यदि सर्वे के समय आप बाहर थे, तो अपने पुराने राशन कार्ड, बिजली बिल और वोटर आईडी के साथ संबंधित स्लम बोर्ड/नगर निगम के मुख्य अधिकारी (Slum Rehabilitation Officer) को 'सर्वे में नाम शामिल करने' हेतु तुरंत लिखित आवेदन दें।
07. क्या आवंटित पक्के फ्लैट को बेचा या किराए पर दिया जा सकता है? +
नहीं! विधिक नियमानुसार, झुग्गी पुनर्वास में मिले पक्के फ्लैट को **कम से कम 10 वर्षों (Lock-in Period) तक** न तो बेचा जा सकता है और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसा करने पर आवंटन रद्द कर दिया जाता है।
08. क्या कमर्शियल झुग्गी (दुकान/कारखाना) का भी अलग से पुनर्वास होता है? +
हाँ, यदि आपके पास पुरानी दुकान/कारखाने का वैध लाइसेंस या जीएसटी/ट्रेड लाइसेंस है, तो स्लम पॉलिसी के तहत व्यावसायिक पुनर्वास (Commercial Shop Allotment) का अलग से प्रावधान किया जाता है।
09. क्या पुनर्वास फ्लैट में महिला का नाम होना जरूरी है? +
हाँ, PMAY नियमों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा हेतु आवंटित होने वाले नए पक्के घर की रजिस्ट्री में परिवार की **महिला सदस्य (पत्नी या माता) को मुख्य मालिक या संयुक्त सह-मालिक (Co-owner)** बनाना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
10. यदि स्लम सर्वे अधिकारी या बिल्डर रिश्वत मांगे तो कहाँ शिकायत करें? +
आप तुरंत राज्य के एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB), जिलाधिकारी (DM) या केंद्र सरकार के राष्ट्रीय शिकायत पोर्टल **pgportal.gov.in (CPGRAMS)** पर बिल्डर या अधिकारी के खिलाफ सीधी शिकायत दर्ज कराएं।

📢 झुग्गी पुनर्वास अटकाव, अपात्रता विवाद या बिल्डर भ्रष्टाचार की विधिक शिकायत हेतु संपर्क नोड्स

PMAY Urban टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-11-6163
केन्द्रीय व राज्य लोक शिकायत निवारण पटल (CPGRAMS Desk): pgportal.gov.in (यहाँ सीधे ऑनलाइन केस दर्ज करें)
विधिक निर्देश विनिर्देश: पात्र झुग्गीवासी का पक्का मकान पाना विधिक अधिकार है। किसी भी बिल्डर या अनधिकृत दलाल को नकद राशि न दें।
नोट: यह कैलकुलेटर केवल आपकी दर्ज प्रविष्टियों और संबंधित राज्य स्लम पुनर्वास प्राधिकारियों (SRA / DUSIB / PMAY ISSR) के आधिकारिक दिशानिर्देशों के आधार पर अनुमानित पात्रता और फ्लैट आवंटन का विश्लेषण प्रदान करता है। बायोमेट्रिक सर्वे सत्यापन, अनुलग्नक-2 (Annexure-II) में नाम दर्ज करने और पक्के फ्लैट आवंटन का अंतिम विधिक निर्णय आपके संबंधित क्षेत्रीय स्लम पुनर्वास अधिकारी (SRO), नगर निगम और राज्य सरकार के रिकॉर्ड्स पर निर्भर करता है।
NRDP - National Resource & Data Portal
Logo